दयाराम फौजदार रिपोर्टर नर्मदापुरम।
नवरात्रि एवं दशहरा पर्व के अवसर पर जिले में भारी संख्या में श्रद्धालु विभिन्न मार्गों से होकर पैदल यात्रा कर मंदिरों में दर्शन हेतु पहुँचते हैं। इस दौरान मुख्य मार्गों से तेज रफ्तार में गुजरने वाले भारी वाहनों से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी नर्मदापुरम् श्री राजीव रंजन पांडे द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों एवं सलकनपुर धाम जाने वाले मार्ग पर भारी वाहनों के प्रवेश को 2 अक्टूबर तक पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा संगठन पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंध से सार्वजनिक परिवहन, शासकीय वाहन, नगरपालिका के अग्निशमन यंत्र, वाटर टैंकर, एम्बुलेंस आदि आवश्यक सेवाओं को मुक्त रखा गया है।
