दयाराम फौजदार रिपोर्टर राज एक्सप्रेस नर्मदापुरम।
विशेष न्यायाधीश इटारसी के न्यायालय द्वारा आरोपी मुकेश उर्फ अजय को धारा-363, 366, 376(2)(एन) भादवि एवं धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 4,000 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया । पीडिता को 2,00,000 रूपये प्रतिकर दिये जाने की अनुशंसा की गई। प्रकरण में सहायक निदेशक अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि अभियुक्ति द्वारा अभियोक्त्रि द्वारा जो कि घटना 29 जनवरी 23 को 17 वर्ष की थी उसके माता पिता की सहमति के बिना बहला फुसला कर हैदराबाद के आगे हुसैनपुरा ले गया जहां पर झोपड़ी बना कर 4 से 5 माह तक उसे रखा और उसकी सहमति के बिना उसके साथ बार बार दुष्कर्म किया । प्रकरण में विवेचना अधिकारी सहायक उपनिरीक्षक भोजराज बरबडे द्वारा विवेचना कर अभियोग पत्र 31 जुलाई 2023 को न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा विचारण के उपरांत आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 4,000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया एवं पीड़िता को 2,00,000 रूपये प्रतिकर दिये जाने की अनुशंसा की गई एवं अपील अवधि उपरांत अर्थदंड 4000 रूपए की संपूर्ण राशि अभियोक्त्री को प्रतिकर स्वरूप प्राकृतिक संरक्षक के माध्यम से दिलाये जाने का निर्देश दिया गया। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमति कोमिला किरतानी एवं रविन्द्र अतुलकर द्वारा पैरवी की गई।
