

नर्मदापुरम / नवरात्रि एवं दशहरा आस्था, उमंग और भक्ति का पर्व है। इन त्यौहारों को ऐसे मनाएँ की आम जनता, बुजुर्ग, मरीज, विद्यार्थी और रहवासियों को परेशानी न हो ।
त्यौहारों पर ध्यान रखने योग्य बातें….
70 DB रक्तचाप, बेचैनी,
85 DB श्रवण दोष/बहरापन,
90 DB+ कान के आंतरिक भाग में क्षति।
माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेशानुसार 90 डेसिबल से अधिक पर ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग वर्जित है।
ध्वनि मानकों के प्रावधानों के पालन में सामान्यतः मध्यम आकार के अधिकतम 2 लाउडस्पीकर की अनुमति ही सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदाय की जा सकेगी।
स्कूल….
नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत समस्त उत्सव व आयोजन के दौरान लाउडस्पीकर, बैंड और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग निहित प्राधिकारी की अनुमति बगैर प्रतिबंधित रहेगा।
रात्रि समय 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा।
पुलिस और प्रशासन द्वारा प्रदाय अनुमति का अवश्य पालन करें…..
ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 द्वारा निर्धारित शेडयूल अनुसार निर्धारित ध्वनि का स्तर मानक सीमा के बाहर प्रतिबंधित रहेगा।
अस्पताल, विद्यालयों और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों के आस-पास ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग में सावधानी रखें।
अश्लील, आपत्तिजनक और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले गीत/नारे आदि का उपयोग प्रतिबंधित है।
उत्सव आपका, शहर आपका, सुरक्षा हमारी…..
नर्मदापुरम, पुलिस।

