नवरात्रि, दशहरा के अवसर पर शांति समिति की बैठक आयोजित
दयाराम फौजदार रिपोर्टर नर्मदा पुरम।
शहर के एसडीओपी कार्यालय परिसर में आगामी त्यौहारों, नवरात्रि व दशहरा को दृष्टिगत रखते हुए शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें डिप्टी कलेक्टर सीमा बडोने, एसडीओपी जीतेन्द्र पाठक, परि. उप पुलिस अधीक्षक सुश्री पूजा लक्षकार, सीएमओ वैभव देशमुख, थाना प्रभारी गौरव सिंह बुंदेला, थाना प्रभारी थाना देहात उषा मरावी, शहर के सभी धर्मो के गणमान्य नागरिक, दुर्गा प्रतिमा स्थापक, गरबा संचालक, डीजे संचालक मीडिया एवं पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। सभी दुर्गा प्रतिमा स्थापक, गरबा संचालक, डीजे संचालकों को अधिकारियों द्वारा मूर्ति स्थापना एवं पंडाल आयोजन के संबंध में निर्देश दिए गए। मूर्ति स्थापना अनुमति, पंडाल ऐसी जगह नहीं लगाया जाएगा जिससे सड़क, फुटपाथ, यातायात अथवा आपातकालीन आवागमन बाधित हो। पंडाल में अग्निशमन एवं आपातकालीन सुरक्षा की आवश्यक व्यवस्था रखी जाएगी। डीजे/लाउडस्पीकर का उपयोग केवल सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से किया जाएगा। अत्यधिक तेज ध्वनि, अनावश्यक बेस अथवा ऐसा कोई ध्वनि-विस्तारक प्रयोग नहीं किया जाएगा । पंडाल एवं आसपास के क्षेत्र में भीड़ नियंत्रण, महिला एवं बच्चों की सुरक्षा तथा आपातकालीन निकास की समुचित व्यवस्था रखी जाएगी। अश्लील, साम्प्रदायिक अथवा कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधि की अनुमति नहीं होगी।रजिस्टर पंडाल में आवश्यक रूप से रखेंगे एवं प्रतिदिन रात्रि में पांडाल में सुरक्षार्थ सोने वाले सदस्यों क नाम एव मोबाईल नंबर रजिस्टर में अंकित करेंगे। अवैधानिक गतिविधि न हो, यदि ऐसी कोई गतिविधि होती पायी जाती हैं तो समिति वालों का उत्तरदायित्व माना जाएगा। मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम 2 दिवस में किया जाना सुनिश्चित करेंगे ।
निर्देशों का अनिवार्य रूप से हो पालन
डीजे/लाउडस्पीकर/साउंड सिस्टम का संचालन सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही किया जाएगा। समय-सीमा का पूर्ण पालन किया जाएगा। रात्रि 10.00 बजे के बाद साउण्ड सिस्टम का प्रयोग न किया जावें । दिन में 55 डेसीमल, रात में 45 डेसीमल से अधिक न हो तथा अत्यधिक तेज बेस/ध्वनि से आसपास के नागरिकों को परेशानी नहीं होने दी जाएगी।अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थान, विद्यालय/महाविद्यालय, न्यायालय एवं अन्य साइलेंट जोन के संबंध में लागू विशेष प्रतिबंधों का पालन किया जाएगा। साउंड सिस्टम को बिना अनुमति अन्य स्थान पर ले जाकर संचालित नहीं किया जाएगा। अश्लील, आपत्तिजनक, धार्मिक/साम्प्रदायिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले अथवा कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाले गाने, शब्दों का प्रसारण नहीं किया जाएगा। डीजे संचालन के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, सड़क अवरोध अथवा यातायात बाधित होने की स्थिति उत्पन्न नहीं की जाएगी। निर्देशों का उल्लंघन पर सक्षम प्राधिकारी के आदेश के अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

