सार्वजनिक नुकसान निवारण अधिनियम के तहत बना मामला
दयाराम फौजदार रिपोर्टर नर्मदा पुरम।
शहर के समीपस्थ नर्मदा के खर्रा घाट
की खदान से धड़ल्ले अवैध उत्खनन पर प्रशासन ने कार्यवाही की थी। साथ ही तीन ट्रैक्टर ट्राली जब्त भी किए गए थे । अब इसको लेकर खनिज विभाग ने अज्ञात पर धारा 303 (2 ) बीएनएस के तहत सार्वजनिक नुकसान निवारण अधिनियम के चलते मामला दर्ज किया है। सोनालिका 4100 एफ एल 93 डी 84348 तो एफ 9 के खिलाफ तीन घन मीटर बिना नंबर की ट्राली पर मामला दर्ज हुआ । वहीं फार्मट्रेक इंजन ईएलटीसीओ 14 2 बिना नंबर की ट्राली और सोनालिका 31 02 एन एल 34f 131470 4 एफ 33 पर मामला दर्ज किया गया है। यह भी बिना नंबर की ट्राली थी जिससे रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा था। अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गौरतलब है कि दिन-रात रेत चोरी का मामला सामने आने के बाद जिला कलेक्टर के सख्त निर्देश पर खनिज विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया था । मौके से तीन ट्रैक्टर-ट्रॉली रंगे हाथों जब्त किए गए। कार्रवाई के दौरान जिला खनिज अधिकारी देवेश मरकाम और माइनिंग अधिकारी कृष्णकांत पुलिस बल के साथ मौके पर मुस्तैद रहे थे । टीम ने घेराबंदी करते हुए डोंगर वाड़ा खदान से अवैध रेत भरकर बुधनी की ओर जा रहीं तीन ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को रंगे हाथों धर दबोचा था। जब्त वाहनों को देहात थाने में खड़ा करवाकर खनिज नियमों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

