नकुल मालवीय सिवनी मालवा।
जिला न्यायाधीश श्रीमती तृप्ति शर्मा के निर्देश पर स्थानीय न्यायालय की न्यायाधीश सु श्री अंजली अग्रवाल ने थाने के सामने मोबाइल कोर्ट लगाई। न्यायाधीश सुश्री अग्रवाल ने वाहन चालकों के पास वाहन चालन के दस्तावेज नहीं पाए जाने पर अर्थदंड से दंडित किया। उन्होंने बिना हेलमेट के वाहन चलाने वाले वाहन चालकों को समझाईश दी। इस मौके पर यातायात प्रभारी निरीक्षक सुंदरलाल पवार, पुलिसकर्मी एवं न्यायालय के वरिष्ठ लिपिक राजू चौरे उपस्थित रहे। न्यायाधीश सु श्री अग्रवाल ने बताया कि माननीय जिला न्यायाधीश के निर्देश पर समय समय पर इसी तरह मोबाइल कोर्ट लगायी जायेगी । उन्होंने वाहन चालकों को बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन और बिना सीट बेल्ट के चार पहिया वाहन नहीं चलाने की समझाईश देते हुए कहा कि यह सब चालकों की सुविधा और उनका जीवन बचाने के लिए है। सभी यातायात नियमों का पालन करते हुए अपने वाहनो का उपयोग करके अपना जीवन सुरक्षित रख सकते है।

