
नर्मदापुरम / इटारसी / रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) पोस्ट इटारसी द्वारा बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बाल श्रम एवं बाल तस्करी के उन्मूलन तथा आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से इटारसी रेलवे स्टेशन पर संयुक्त जन-जागरूकता अभियान आयोजित किया गया।अभियान में रेलवे सुरक्षा बल इटारसी के सहायक उप निरीक्षक प्रकाश बिल्लोरे एवं आरपीएफ स्टाफ, श्रम विभाग की श्रम निरीक्षक श्रीमती ज्योति अय्यर, महिला एवं बाल विकास विभाग की पर्यवेक्षक श्रीमती राखी मोर्य तथा विशेष किशोर पुलिस इकाई के प्रतिनिधियों ने सक्रिय सहभागिता की।संयुक्त टीम ने रेलवे स्टेशन के विभिन्न प्लेटफॉर्मों, प्रतीक्षालयों एवं फूड स्टॉलों का निरीक्षण किया तथा यात्रियों, विक्रेताओं और स्थानीय व्यवसायियों को बाल श्रम एवं बाल तस्करी की रोकथाम के संबंध में जागरूक किया।14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी प्रकार का कार्य कराना तथा 14 से 18 वर्ष आयु के किशोरों को जोखिमपूर्ण कार्यों में नियोजित करना बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत दंडनीय अपराध है, जिसके लिए जुर्माना एवं कारावास का प्रावधान है। अभियान के दौरान यात्रियों एवं आम नागरिकों से अपील की गई कि यदि रेलवे स्टेशन, ट्रेन, होटल, ढाबे, दुकान अथवा किसी अन्य स्थान पर कोई बच्चा बाल मजदूरी करता हुआ दिखाई दे अथवा बाल तस्करी की आशंका हो, तो तत्काल चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 अथवा रेलवे सुरक्षा हेल्पलाइन 139 पर सूचना दें। समय पर दी गई सूचना किसी बच्चे के सुरक्षित भविष्य तथा उसके अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। रेलवे सुरक्षा बल ने नागरिकों से बाल अधिकारों की रक्षा के इस अभियान में सक्रिय सहयोग करने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल सूचना संबंधित अधिकारियों को देने का आग्रह किया है।

