नर्मदापुरम / प्रदीप गुप्ता /पुलिस मुख्यालय से जारी निर्देशों के अनुसार लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने की दृष्टि से 15 दिवसीय अभियान में तेज गति से वाहन चलाना, बिना हेलमेट या सीटबेल्ट वाहन चलाना, नाबालिग द्वारा वाहन चलाना, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करना, शराब पीकर वाहन चलाना, ओवरलोडिंग व बिना कागजों के जैसे लाइसेंस, फिटनेस और परमिट के वाहन चलाने पर विशेष ध्यान दिया जा कर कार्यवाही की जा रही थी । पुलिस अधीक्षक साईंकृष्णा एस थोटा के निर्देश पर एवं डीएसपी यातायात और सभी अनुविभाग के एसडीओपी के नेतृत्व में जिले भर में वाहन चेकिंग का विशेष अभियान लगातार चलाया गया। अभियान के अंतिम दिन दिनांक 22-09-25 को निम्न अनुसार कार्यवाही की गई.
थाना कोतवाली 12 चालान,
थाना देहात 16 चालान,
थाना माखन नगर 18 चालान,
थाना सोहागपुर 04 चालान,
थाना पिपरिया 14 चालान,
थाना स्टेशन रोड 05 चालान,
थाना बनखेड़ी 18 चालान,
थाना पचमढ़ी 06 चालान,
थाना इटारसी 17 चालान,
थाना पथरौटा 11 चालान,
थाना केसला 10 चालान,
थाना तवानगर 07 चालान,
थाना रामपुर गुर्रा 09 चालान,
थाना डोलरिया 06 चालान,
थाना शिवपुर 12 चालान,
यातायात नर्मदापुरम 53 चालान,
यातायात सिवनी मालवा 20 चालान। इस प्रकार पूरे जिले भर में कुल 238 चालान किया जा कर जुर्माना 78200/-रुपए वसूल किया गया है।
15 दिवसीय पूरे अभियान के दौरान जिले में कुल 2882 चालान किया जाकर 10,09,600 रुपए जुर्माना किया गया और इसमें से शराब पीकर वाहन चलाने वाले 34 प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किए जा रहे हैं।
पूरे अभियान के दौरान उल्लंघन के अनुसार प्रकरण निम्न है।
तेज गति से वाहन चलाने के 10
रांग साइड में वाहन चलाने पर 47,
मोबाइल से बात करने पर 02,
नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर 03,
बिना हेलमेट के 2174,
बिना सीट बेल्ट के 400,
ओव्हर लोडिंग के 03,
ड्रिंक एंड ड्राइव में 34,
बिना लाइसेंस के 05,
बिना फिटनेस के 02,
एवं अन्य धाराओं के 202 प्रकरणों में कार्यवाही की गई है.
इस अभियान के अंतर्गत पुलिस विभाग द्वारा एवं परिवहन द्वारा संयुक्त रूप से एनएमव्ही कॉलेज एवं अन्य स्थानों पर पर छात्र छात्राओं, सड़क उपयोग कर्ताओं को नियमों के प्रति जागरूक किया गया एवं निःशुल्क हेलमेट का वितरण किया गया।
सभी को वाहन चलाते हुए नाबालिगों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही संबंधी प्रावधान से जागरूक किया गया और बताया गया कि चालक के साथ ही वाहन स्वामी पर कार्यवाही के प्रावधान हैं साथ ही ऐसे वाहन का रजिस्ट्रेशन निरस्त कराने की कार्यवाही भी की जाती है। मोटर व्हीकल एक्ट संशोधन नियम 2019 नियम 199 के अंतर्गत बिना लाइसेंस के नाबालिग के वाहन चलाने पर वाहन स्वामी को तीन साल तक की सजा एवं 25,000 तक का जुर्माना एवं एक साल तक वाहन का रजिस्ट्रेशन निरस्त करने का प्रावधान है। नाबालिग वाहन चलाते हुए पाया जाने पर उसका 25 वर्ष की उम्र तक लाइसेंस बनने से बाल संरक्षण न्यायालय द्वारा रोका जा सकेगा।
छात्रों को बताया गया कि बिना हेलमेट चलने पर तीन माह तक लाइसेंस निलंबित करने के प्रावधान हैं। विशेष अभियान समाप्त हो गया है किंतु पुलिस की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। यातायात पुलिस की अपील है कि असुविधा से बचने के लिए वाहन के कागजात पूर्ण रखें और जीवन की सुरक्षा के लिए वाहन के अनुसार सीट बेल्ट अथवा हेलमेट का उपयोग अवश्य करें और नाबालिग को वाहन न चलाने दें।

