दयाराम फौजदार रिपोर्टर नर्मदापुरम।
उप स्वास्थ्य केंद्र मेहरा गांव में पदस्थ सुनील कुमार साहू द्वारा व्हाट्सएप स्टेटस पर देवताओं के चित्र में एडिट कर स्वयं का फोटो अपलोड किये जाने संबंधी सोशल मीडिया एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित चित्र से विभाग की छवि खराब हुई। इसके साथ ही धार्मिक भावनाओं और आस्था को ठेस पहुंची, जो मध्यप्रदेश सिविल आचरण नियम 1965 के नियम 3 (1), (2), (3) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है। म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण, एवं अपील नियम 1966 के नियम 9 (1) अनुसार सुनील कुमार साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। उक्त अवधि में इनका मुख्यालय सामु. स्या. केन्द्र बनखेडी नियत किया जाता। निलंबन अवधी में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

