गरीब, बच्चों और दिव्यांग भिक्षुकों के संरक्षण और पुनर्वास के लिए एडवाइजरी
भिक्षावृत्ति में लगे लोगों का करेंगे उन्मूलन
दयाराम फौजदार रिपोर्टर नर्मदा पुरम।
शहर में मां नर्मदा के विभिन्न घाटों पर अब भिक्षावृत्ति पर सख्ती से रोक लगा दी गई है। इसके निर्देश कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने दिए थे जिस पर सिटी मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी कर दिए हैं। नर्मदा नदी के तीन प्रमुख घाटों पर अब भीख मांगना प्रतिबंधित कर दिया गया है। नर्मदा के सेठानी घाट, कोरी घाट और पर्यटन घाट पर भिक्षावृत्ति और उससे जुड़ी सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत उपखंड मजिस्ट्रेट देवेन्द्र प्रताप सिंह ने आदेश जारी किए। एनएचआरसी
ने गरीब, अशिक्षित बच्चों, महिलाओं और दिव्यांग भिक्षुकों के संरक्षण और पुनर्वास के लिए एडवाइजरी जारी की थी। उसी के तहत कलेक्टर सोमेश मिश्रा के निर्देश पर यह कार्रवाई की है। नगर निकाय और अन्य विभाग मिलकर भिक्षावृत्ति में लगे लोगों का उन्मूलन करेंगे। इन लोगों के लिए आश्रय, स्वास्थ्य और शिक्षा का इंतजाम कर समग्र पुनर्वास सुनिश्चित किया जाएगा। यह आदेश भिक्षावृत्ति खत्म करने के साथ-साथ भिक्षुकों की सुरक्षा और पुनर्वास दोनों पर फोकस करता है।
सिटी मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश,
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा जारी निर्देशों में भिक्षावृत्ति में संलग्न निर्धन, अशिक्षित बच्चों, महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों के संरक्षण और पुनर्वास के लिए विस्तृत परामर्श जारी की गई है। इसके आदेशानुसार नगरीय निकायों एवं अन्य शासकीय विभागों के सहयोग से भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों को भिक्षावृत्ति से उन्मूलन एवं समग्र पुनर्वास, आश्रय, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुनिश्चित किया जाना है। कलेक्टर सोमेश मिश्रा द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट नर्मदापुरम एवं सीएमओ को दिए गए निर्देशों के परिपालन में नगर नर्मदापुरम में नर्मदा नदी के तट पर स्थित सेठानी घाट, कोरी घाट एवं पर्यटन घाट में भिक्षावृत्ति पर नियंत्रण किये जाने हेतु उपखंड मजिस्ट्रेट नगर नर्मदापुरम देवेन्द्र प्रताप सिंह, द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत नर्मदा नदी के तट पर स्थित सेठानी घाट, कोरी घाट एवं पर्यटन घाट में भिक्षावृत्ति उन्मूलन एवं भिक्षावृत्ति में संतिप्त व्यक्तियों की सुरक्षा एवं समग्र पुनर्वास हेतु भिक्षावृत्ति एवं भिक्षावृत्ति से सम्बंधित अन्य गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए गए हैं।

