
नर्मदापुरम / ग्वालियर / आर्थिक प्रकोष्ठ मामले मे आरोपी को धारा 13 (1) (डी), 13 (2) भ्र.नि.अ. 1988 एवं दं.सं. की धारा 120बी, 420 के अंतर्गत ग्वालियर न्यायालय विशेष न्यायाधीश (भ्र.नि.अ.), जिला ग्वालियर साबिर अहमद खान द्वारा आरोपी माधौसिंह कुशवाह पुत्र बी.एल. कुशवाह उपयंत्री लोक निर्माण विभाग डबरा को धारा 120बी भादवि में दोषि पाकर दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 420 भा.द.वी. में दोषी पाकर 9 बार दो-दो वर्ष के कारावास की सजा एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (डी), व धारा 13 (2) में दोषी पाकर 5 वर्ष के साश्रम कारावास एवं कुल 1,02,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन की ओर से संतोष कुमार शर्मा विशेष लोक अभियोजक ने प्रकरण की……
घटना के बारे में बताया कि आरोपी माधौसिंह कुशवाह ने लोक निर्माण विभाग म.प्र. उपसंभाग डबरा में वर्ष 1999-2000 में सडक निर्माण के कार्यों के बावत् कार्य कराये बिना अनुबंध के विपरित जाकर ठेकेदारो से मिलकर शासन को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से कार्य का माप, माप पुस्तिकोओं में असत्य जानकारी दर्ज कर कार्य किये बिना बिल तैयार कर लाखो रूपये की शासन को क्षति पहुचाई तथा अभियुक्त माधौसिंह ने लोक निर्माण विभाग उपसंभाग डबरा में उपयंत्री के पद पर लोक सेवक के रूप में पदस्थ रहते हुये उपरोक्त कार्य हुये बिना असत्य रूप से माप पुस्तिकाओ में दर्ज कर ठेकेदारो को असत्य बिल तैयार कर अपने पद का दुरूपयोग कर ठेकेदोरो को अवैध लाभ पहुंचाया है।
माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन की साक्ष्य व तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी को दोषी पाकर धारा 120बी भादवि में दोषि पाकर दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 420 भा.द.वी. में दोषी पाकर 9 बार दो-दो वर्ष के कारावास की सजा एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) (डी), व धारा 13 (2) में दोषी पाकर 5 वर्ष के साश्रम कारावास एवं कुल 1,02,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार शर्मा द्वारा की गयी है।

