दयाराम फौजदार रिपोर्टर नर्मदापुरम।
शहर सहित जिले भर में कलेक्टर सोनिया मीणा के निर्देश पर अमानक खाद और बीज विक्रय करने वालों पर कार्यवाही की जा रही है । विगत दिवस कलेक्टर ने अधिकारियों को ऐसे प्रतिष्ठानों की जांच करने के निर्देश दिए थे और उन पर कार्यवाही की बात कही थी। इसी के चलते कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना के निर्देशानुसार जिले में अमानक उर्वरक एवं खाद के विक्रय करने पर निरंतर निरीक्षण किया जा रहा है। उक्त संबंध में शैलेन्द्र राठौर उर्वरक निरीक्षक सोहागपुर द्वारा मेसर्स श्रीवृंदा ट्रेडर्स, सोहागपुर की खाद बीज की दुकान से जिंक सल्फेट का नमूना विगत माह नमूना लिया गया था जो अमानक पाये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3. 7 एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 19 का उल्लघंन होने पर प्रोपराइटर रामसहाय पटेल, मेसर्स श्रीवृंदा ट्रेडर्स, सोहागपुर की सोहागपुर थाने में गुरूवार को प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
आगे भी प्रतिष्ठानों के हो रहे हैं निरीक्षण
उर्वरक निरीक्षक शैलेन्द्र राठौर ने बताया कि मानक अनुसार जिंक सल्फेट के नमूने में 33 प्रतिशत जिंक तथा 15 प्रतिशत सल्फर होना अनिवार्य है। परंतु प्रयोगशाला से प्राप्त परिणाम में जिंक की मात्रा 1.14 प्रतिशत तथा सल्फर की मात्रा 2.52 प्रतिशत पाई गई। श्री राठौर ने बताया कि सोहागपुर विकासखंड में कृषि आदान विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का सतत निरीक्षण किए जाकर नमूने लिए जा रहे है। अमानक पाये जाने पर कार्यवाही की जा रही है।
मानसून अवधि में रेत उत्खनन किये जाने पर एफ.आई.आर. दर्ज
4.94 लाख अर्थदण्ड की कार्यवाही
कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना द्वारा जिले में मानसून अवधि में नदियों एवं स्वीकृत रेत खदानों से रेत उत्खनन प्रतिबंधित किया गया है। उक्त आदेश के परिपालन में खनिज विभाग द्वारा राजस्व एवं पुलिस विभाग के सहयोग से जिले की खदानों का भ्रमण कर मानसून अवधि में रेत उत्खनन पर रोक लगायी गयी। खनन विभाग द्वारा जांच के दौरान रेत का अवैध उत्खनन पाये जाने पर संबंधित पुलिस थानें में एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी है। जानकारी के अनुसार थाना कोतवाली नर्मदापुरम में 1, थाना देहात नर्मदापुरम में 1, थाना ईटारसी में 4, थाना पथरौटा में 1, थाना डोलरिया में 2, थाना सिवनीमालवा में 1, थाना माखननगर में 1 एवं थाना बनखेड़ी में 1 कुल 12 एफ.आई.आर. दर्ज कर कठोर कार्यवाही की गयी है। साथ ही जिम्मेदार व्यक्तियों पर मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर कुल 4.94 लाख अर्थदण्ड किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
उक्त कार्यवाही में दिवेश मरकाम, जिला खनि अधिकारी, पिंकी चौहान, खनि निरीक्षक, कृष्णकांत सिंह परस्ते, प्र० खनि निरीक्षक, हेमन्त राज, सिपाही खनिज, होमगार्ड एवं पुलिस बल शामिल रहे।

