
नर्मदापुरम / ग्वालियर / दिनांक 27/12/2021 को फरियादी संजीव उर्फ छोटू शर्मा, वीरेन्द्र उर्फ जिम्मी, जोगेन्द्र सिकरवार, मनीष, सौरभ राठौर एवं मृतक रवि उर्फ भूरा मोटर साइकिलों द्वारा शीतला माता मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तभी ग्राम पिपरौली के पास शाम लगभग 4:00 बजे आरोपी संजय उर्फ लालू, विनय प्रताप उर्फ मोनू विजय प्रताप उर्फ सोनू ने उक्त सभी व्यक्तियों को रास्ते में रोक लिया तथा जब वह अपने वाहनों से उतरने लगे तब आरोपी मोनू ने अग्नायुध से फायर किया एवं जब उक्त सभी आहतगण खेतों की तरफ भागने लगे तो उनके पीछे आरोपीगण भी आये। आरोपी सोनूए मोनू एवं लालू ने भूरा उर्फ रवि पर अग्नायुध से 8 से 10 फायर किये, जिससे उसे चोटें आयीं और वह वहीं गिर गया फिर वह सभी लोग रवि उर्फ भूरा को मृत समझकर चले गये। तत्पश्चात भूरा उर्फ रवि के साथ गये उक्त व्यक्तियों ने जाकर देखा तो उन्हें पता चला कि भूरा उर्फ रवि मर चुका है। आरोपीगण मृतक भूरा उर्फ रवि के भूखण्ड पर कब्जा करना चाहते थे, जिसकी रंजिश के कारण उन्होंने मृतक भूरा की हत्या की है। उक्त घटना के संबंध में फरियादी छोटू शर्मा उर्फ संजीव के बताये अनुसार पुलिस थाना झांसी रोड द्वारा देहाती नालसी लेखबद्ध की गयी। जिसके आधार पर मर्ग क्रमांक 38/2021 दर्ज किया गया एवं अपराध कमांक 631/2021 धारा 302, 341,147,148 सहपठित धारा 149 भा.दं.सं.. धारा 25,27 आयुध अधिनियम के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया एवं विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण मे पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रज्ञादीप राहुल द्वारा की गई एवं उनके द्वारा बताया गया कि श्रीमान अपर एवं सत्र न्यायाधीश रविशंकर के न्यायालय द्वारा प्रकरण में आयी साक्ष्य के आधार पर आरोपीगणों को विजय प्रताप उर्फ सोनू गौर, विनय प्रताप उफर् मोनू गौर, संजय उर्फ लालू यादव सभी आरोपीगण को धारा 302 में आजीवन कारावास एवं जुर्माना से दण्डित किया गया।

