दयाराम फौजदार रिपोर्टर राज एक्सप्रेस नर्मदापुरम नर्मदापुरम।
विकासखंड शिक्षा अधिकारी, केसला श्रीमती आशा मौर्य को कदाचरण एवं अनुशासनहीनता के आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई कलेक्टर सोमेश मिश्रा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। जारी आदेश के अनुसार, श्रीमती आशा मौर्य को मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम, 1966 के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। संभाग आयुक्त ने श्रीमती आशा मौर्य को निलंबित किया। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय संभागीय उपायुक्त, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कार्य विभाग, नर्मदापुरम निर्धारित किया गया है। साथ ही, इस अवधि में उन्हें मूलभूत नियम-53 के अंतर्गत नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
