दयाराम फौजदार रिपोर्टर नर्मदापुरम।
जिले में फसल कटाई के दौरान अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डी.के. सिंह ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जिले की राजस्व सीमा में स्थित खेतों में नरवाई में आग लगाना प्रतिबंधित किया गया है। आदेश का मुख्य उद्देश्य लोक प्रशांति और सुरक्षा को बनाए रखना है, क्योंकि अग्नि दुर्घटनाएं जनहानि, पशु हानि और खलिहान में रखी एवं खड़ी फसलों के जलने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
हार्वेस्टर एवं भूसा मशीन मालिकों के लिए भी आदेश
रबी फसल की कटाई का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। फसल कटाई के दौरान कृषक मुख्यतः भूसा मशीन एवं हार्वेस्टर का उपयोग बिना सुरक्षात्मक उपायों के बहुतायत में करते है। प्रायः सुरक्षा का पर्याप्त इंतजाम न होने के कारण हार्वेस्टर से उत्पन्न होने वाली चिंगारी से खड़ी फसलों में आगजनी की घटनाएं होती हैं, जिससे स्वयं किसान के अतिरिक्त पड़ोसी कृषकों की फसल का भी नुकसान होता है अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह ने हार्वेस्टर तथा भूषा मशीन के मालिक एवं चालक के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार 1- भूसा मशीन का उपयोग प्रातः 11 से सांय 5 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। मालिकों को पुलिस थाने में अपना पंजीयन मय नाम, पता एवं मोबाईल नंबर दर्ज करायेगें। चालक को दो अग्निशामक यंत्र चालू अवस्था में तथा अन्य सुरक्षात्मक उपायों को कार्य के दौरान साथ में रखना अनिवार्य होगा।
भूसे की मशीन का उपयोग 2 अग्निशामक यंत्रों के किया जावेगा, बिना अग्निशामक यंत्र/सुरक्षात्मक उपायों के भूसा मशीन का उपयोग किया जाना निषेध होगा। रात्रि में हार्वेस्टर द्वारा फसल कटाई अथवा भूसा मशीन का उपयोग संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव अथवा कोटवार को पूर्व सूचना देकर ही किया जा सकेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 की धारा 163 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
