
नर्मदापुरम / कलेक्टर सोमेश मिश्रा द्वारा अवैध शराब के निर्माण, विक्रय, परिवहन एवं संग्रहण के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देशों के पालन में एवं जिला आबकारी अधिकारी अरविंद सागर के मार्गदर्शन में दिनांक 31/05/2026 को वृत नर्मदापुरम शहर के विभिन्न संदिग्ध स्थलों बंगाली कालोनी, ग्वालटोली, ईदगाह मोहल्ला पर आकस्मिक दबिश देकर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत 08 प्रकरण कायम किये जाकर 90 पाव प्लेन मदिरा, 38 लीटर हाथभटटी मदिरा तथा लगभग 670 किलोग्राम महुआ लाहन जप्त किया गया। इस प्रकार समस्त प्रकरणों में कुल जप्त मदिरा की अनुमानित कीमत लगभग 79,440/- रुपये आंकलित की गई है। उक्त
कार्यवाही वृत्त प्रभारी, सहायक जिला आबकारी अधिकारी रमेश अहिरवार द्वारा की गई। समस्त कार्यवाही में मुख्य आरक्षक रघुवीर प्रसाद निमोदा, दुर्गाप्रसाद माँझी, आरक्षक सुरेश सिकेरिया, नगर सैनिक राम अवतार आदि का सहयोग सराहनीय रहा।

