
ग्वालियर / श्रीमती वंदना राज पांडे, अनन्यतः विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं त्रयोदशम् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जिला ग्वालियर द्वारा आरोपी सुनील बाथम जिला ग्वालियर म.प्र. को धारा 354 (डी), 354 323 भादस में कमशः 01 वर्ष, 01 वर्ष, 03 माह, अर्थदण्ड प्रत्येक में 100-100/- रूपये (कुल तीन सौ रूपये) एवं व्यतिकम में प्रत्येक में 07-07 दिवस के सश्रम कारवास से दंडित किया गया है एवं पीडिता को 25,000 रूपये प्रतिकर एवं सहायता राशि प्रदान करने हेतु आदेशित किया गया है। अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि पीडिता ने अपनी मां के साथ थाना उपस्थित आकर इस आशय का एक टाइपशुदा आवेदन प्रस्तुत किया कि उसकी आयु 14 साल 10 माह है। अभियुक्त सुनील बाथम उसके घर के सामने रहता है। अभियुक्त उसे धमकी देकर व दबाव बनाकर पिछले तीन साल से बातचीत करने के लिए परेशान कर रहा है और उससे कहता है कि “यदि उससे बात नहीं करोगी तो जान से मार दूंगा। पीड़िता जब भी अपने घर से बाहर अपने स्कूल जाती थी तो अभियुक्त उसका पीछा करता था और जब वह अभियुक्त से बात नहीं करती थी तो अभियुक्त उसे थप्पड से मारकर मारपीट करता था। उसने डर की वजह से किसी को अपने घर पर नहीं बताया था। दिनांक 11.03.2024 को भी सुनील बाथम ने स्कूल तक उसका पीछा किया और रास्ते में बुरी नीयत से उसका हाथ पकड लिया था उसने मना किया तो उसके साथ मारपीट की। फिर उसने परेशान होकर सारी बात घर पर आकर अपने मम्मी पापा को बताई। अभी तक उसने अभियुक्त की धमकी की बजह से डर के कारण रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी। पीड़िता के लिखित आवेदन के आधार पर थाना बहोड़ापुर में अपराध क्र.-201/2024 दर्ज किया गया, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये, घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया। पीड़िता के उम्र के दस्तावेज जप्त किये गये। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

