
नर्मदापुरम / प्रकरण क्रमांक एससीएनआईए 30/2024 में न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी तेजदीप सिंह के कोर्ट में प्रस्तुत हुए परिवाद पत्र दिनांक 5/8/24 में आज दिनांक 18/12/25 को निर्णय सुनाया। मामले के अंतर्गत शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा सोहागपुर द्वारा पुलकित वर्मा सहायक शाखा प्रबंधक द्वारा एक परिवाद लगाया जिसकी पैरवी संजय तिवारी, शिरीष तिवारी, भरत तिवारी अधिवक्ता द्वारा की गई। प्रकरण में अभियुक्त मोनू मेहरा आ. श्री कृष्ण मेहरा निवासी ग्राम बोदी तहसील सोहागपुर था। निर्णय आरोपी के विरुद्ध आया। बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक शाखा सोहागपुर को एक चैक क्रमांक 197567 राशि 2,50,000 /- दिनांक 3/7/24 का प्रदान करने व उक्त चैक राशी खाते में अपर्याप्त होने के कारण अनादृत हो गया। जिसमें परिवादी द्वारा दिनांक 5/8/24 को परिवाद पत्र प्रस्तुत किया था। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 6 माह का कारावास एवं चैक राशी 2,50,000 रुपए और चैक दिनांक से निर्णय दिनांक तक 9 प्रतिशत वार्षिक दर से राशि 32,813 रुपए कुल प्रतिकार राशि 2,82,813 रुपए का दंडादेश घोषित किया। अधिवक्ता संजय तिवारी ने बताया कि प्रतिकार राशि के व्यक्तिक्रम में एक माह का कारावास और होगा।

