
नर्मदापुरम् / थाना डोलरिया के अपराध कमांक 179/24 अंतर्गत धारा 376 (2) (एन) अथवा 376 सहपठित धारा 511,354 भादंसं शासन विरूद्ध भूपेन्द्र यादव आ. ब्रजमोहन यादव को सत्र न्यायाधीश नर्मदापुरम् के न्यायालय में दिनांक 16 नवम्बर-2025 को निर्णय पारित किया गया। जिसमें आरोपी भूपेन्द्र यादव आ. ब्रजमोहन यादव को धारा 376 (2) (एन) भादवि के अंतर्गत अपराध के लिये दस वर्ष के सश्रम कारावास और बीस हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड की राशि अदायगी में व्यतिकम पर एक वर्ष माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताए जाने के आदेश दिए गए। प्रकरण अभियोजन की तरफ से पैरवी शैलेन्द्र कुमार गौर लोक अभियोजक शासकीय अभिभाषक द्वारा की गई । लोक अभियोजक श्री गौर द्वारा बताया गया कि अभियुक्त ग्राम आमुपुरा में रहता है। वर्ष 2016 में अभियुक्त ने शादी करने का कहा था तब उसने मना कर दिया था। जब वह मौसी के यहां रहकर पढाई कर रहीं थी तब अभियुक्त वहां आने जाने लगा था तब उसकी वहां अभियुक्त से अच्छे से बातचीत होने लगी थी। जनवरी 2017 को अभियुक्त उसकी मौसी के घर आया था उस समय रात्रि 11.30 बजे थे और उस समय उसकी मौसी के घर पर कोई नहीं था अभियुक्त उससे शारीरिक संबंध बनाने का कहने लगा था, तब उसने मना कर दिया था। तब अभियुक्त उससे बोला कि वह उससे शादी करेगा और अभियुक्त ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये थे। उसके करीब दो माह बाद मार्च के महीने में वह अपने घर आ गई थी। घर आने के बाद अभियुक्त वहां भी उससे मिलता था और शारीरिक संबंध बनाता था, वह अभियुक्त से कहती थी कि यह सब शादी के बाद करना, तो अभियुक्त कहता था कि वह उससे ही शादी करेगा। उसने गांव वालो और घर के डर के कारण अभियुक्त द्वारा शारीरिक संबंध बनाने वाली घर पर नहीं बताई थी । अभियुक्त इस तरह से अभियोक्त्री के साथ नवम्बर 2021 तक संबंध बनाता रहा था और उसकी शादी के रिश्ते आते थे तो अभियुक्त उससे शादी के लिये मना करने को कह देता था और अभियुक्त उसे आत्महत्या कर लेने की धमकी देता था इसलिये वह मना कर देती थी। अन्वेषण पूर्ण कर अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसका विचारण सेशन न्यायाधीश नर्मदापुरम् के समक्ष किया गया।

