
नर्मदापुरम / सिवनी मालवा / शराब पीने के लिए पैसे की अड़ी बाजी कर मारपीट करने वाले तीन आरोपियों को प्रथम श्रेणी न्यायाधीश सुश्री सरोज डेहरिया ने एक एक साल की सजा और पांच पांच सो रुपया के अर्थ दंड से दंडित किया। अभियोजन पक्ष की और से पैरवी एडीपीओ बी.एस. दांगी ने बताया कि घटना 21 सितन्बर 2020 को दिन के 11.30 बजे बानापुरा श्मशान घाट के पास की है। जहां आरोपी गण सुन्नू उर्फ़ सुनील पिता हरकिशन यादव, राजेंद्र पिता रेवती प्रसाद यादव, प्रतीक पिता सुनील यादव तीनो निवासी भिलाड़िया कलां तहसील सिवनी मालवा ने फरियादी अभिनव जायसवाल को जबरन रोककर उससे दारु पीने के लिए पांच सो रुपये की अड़ी बाजी की। पैसे नही देनें पर उसके साथ हाथ मुक्को और लठ से मारपीट की। जिससे उसे चौंटे आयी थी। फरियादी ने सिवनीमालवा थाने मे रिपोर्ट की जिस पर पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायालय मे पेश किया। प्रकरण मे न्यायाधीश सुश्री सरोज डेहरिया ने सुनावाई करते हुए तीनो आरोपियों को धारा 327 एवं 34 भादवि का दोष सिद्ध पाते हुए तीनो आरोपियों को एक एक साल के सश्रम कारावास से दंडित किया है।

