
नर्मदापुरम / कलेक्टर नर्मदापुरम सोमेश मिश्रा के निर्देश पर सिवनी मालवा अनुभाग में खरीफ सीजन में नरवाई (पराली) जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। एसडीएम विजय राय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एसडीएम ने राजस्व, कृषि, पुलिस और अन्य विभागों के साथ समीक्षा बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक गांव और खेत स्तर पर किसानों को पराली जलाने से पर्यावरण और भूमि की उर्वरता को होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक किया जाए, चौपालें लगाई जाएं और व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।
इसके लिए कृषि विभाग के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों की क्लस्टरवार ड्यूटी लगाई गई है, जो रोजाना दो गांवों का भ्रमण कर किसानों को जागरूक करेंगे। हल्का पटवारी, पंचायत सचिव और जीआरएस को अपने क्षेत्र में रोज मॉनिटरिंग और कोटवार के माध्यम से मुनादी कराने के निर्देश दिए गए हैं। पंचायत और नगरपालिका को भी प्रचार-प्रसार में सक्रिय भूमिका निभाने को कहा गया है।
एसडीएम ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंध के बावजूद पराली जलाने वाले के खिलाफ आर्थिक जुर्माना और एफआईआर दर्ज करने की कठोर कार्रवाई की जाएगी।

