
नर्मदापुरम / नवरात्रि और दशहरा पर्व पर पैदल यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है।
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी राजेश कुमार शुक्ला ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) के तहत एकपक्षीय प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार नर्मदापुरम जिले के नगरीय क्षेत्रों और सलकनपुर धाम जिला सीहोर जाने वाले मार्ग पर 20 अक्टूबर 2026 तक भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
प्रशासन ने बताया कि पर्व के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पैदल यात्रा करते हैं और मुख्य मार्गों से तेज रफ्तार भारी वाहनों के गुजरने से दुर्घटना का खतरा बना रहता है। इसे न्यूसेंस मानते हुए लोकहित और शांति व्यवस्था के लिए यह आदेश जिला शांति समिति की बैठक में कलेक्टर द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार जारी किया गया है।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शासकीय वाहन, नगरपालिका के अग्निशमन यंत्र, वाटर टैंकर और एम्बुलेंस आदि इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

