
नर्मदापुरम / दीपावली 2026 के अवसर पर पटाखों के अस्थायी विक्रय लाइसेंस के लिए जिला प्रशासन ने ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग के निर्देशानुसार विस्फोटक नियम 2018 और संशोधित नियम 2019 के तहत LE-5 प्रारूप में लाइसेंस केवल ऑनलाइन माध्यम http://services.mp.gov.in से ही जारी होंगे।
इच्छुक आवेदक लोक सेवा केंद्र के माध्यम से पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पूर्व लाइसेंस यदि हो, मोबाइल नंबर और दुकान स्थल का पता अपलोड करना होगा। निर्धारित शुल्क 600 रुपये का भुगतान लेखाशीर्ष 0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं 103 विस्फोटक अधिनियम में ऑनलाइन ही करना होगा।
आवेदक की आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्ध न हो और शांति भंग के लिए बंधपत्र का आदेश न हुआ हो।
जिला दंडाधिकारी/अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा परीक्षण के बाद 15 दिन के लिए डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त अस्थायी लाइसेंस जारी किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर 2026 तय की गई है, इसके बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं होगा।

