
नर्मदापुरम / सोहागपुर पुलिस ने सोहागपुर थाना क्षेत्र के डीजे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संचालकों की बैठक के दौरान निर्देशित किया गया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार नियम 3 (1) ध्वनि की निर्धारित सीमा के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में दिन में 75 DB रात में 7O DB व्यावसायिक क्षेत्र में दिन में 65 DB रात में 55 DB आवासीय क्षेत्र में दिन में 55 DB रात्री में 45 DB एवं शांत क्षेत्र में दिन में 50 DB रात्रि के समय 40 DB ध्वनि का उपयोग किया जा सकता है। सभी डीजे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संचालक पालन करें उक्त बताया गया । अगर अधिक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पाया जाता है तो रोक के साथ वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। वर्तमान में आसपास के क्षेत्र में देखने में आया है कि डीजे पर अधिक ध्वनि गति होने से कई घटनाएं सामने आई हैं जो शरीर के लिए भी नुकसानदायक है। आमजन से अपेक्षा है कि जहां कहीं अधिक तेज गति से ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग होता हो इसकी सूचना थाना सोहागपुर के मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 770105 2276 पर आवश्यक रूप से सूचित करें।

