
नर्मदापुरम / सिवनी मालवा अनुविभाग क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण, लोक शांति एवं सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अनुविभागीय दण्डाधिकारी, सिवनी मालवा विजय राय द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत दिनांक 05 अक्टूबर 2026 को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
आदेश के अनुसार विभिन्न धार्मिक स्थलों, सामाजिक कार्यक्रमों एवं सार्वजनिक आयोजनों में डीजे एवं लाउडस्पीकर के अत्यधिक एवं अनियंत्रित उपयोग के कारण आमजन, विद्यार्थियों, मरीजों, महिलाओं एवं बुजुर्गों को होने वाली असुविधा तथा लोक शांति प्रभावित होने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निम्न प्रतिबंध लागू किए गए हैं—
1. निर्धारित डेसिबल (dB) सीमा से अधिक ध्वनि में डीजे एवं लाउडस्पीकर बजाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी परिस्थिति में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं होगी।
2. अस्पताल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केन्द्र, शैक्षणिक संस्थान, छात्रावास, न्यायालय एवं शासकीय कार्यालयों के 100 मीटर की परिधि को “शांत क्षेत्र” माना गया है। इन क्षेत्रों के आसपास तेज आवाज में डीजे अथवा लाउडस्पीकर बजाना प्रतिबंधित रहेगा।
3. धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद आदि के समीप तथा धार्मिक जुलूस/कार्यक्रमों के दौरान लाउडस्पीकर की आवाज निर्धारित एवं नियंत्रित सीमा में रखनी होगी। धार्मिक स्थलों के आसपास अत्यधिक तेज ध्वनि में लाउडस्पीकर बजाकर विवाद अथवा अशांति की स्थिति उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
4. मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के प्रावधानों के विपरीत वाहनों में किए गए अनधिकृत परिवर्तन अथवा अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले साउंड सिस्टम वाले वाहनों का सार्वजनिक मार्गों पर संचालन प्रतिबंधित रहेगा। ऐसे वाहनों के विरुद्ध परिवहन विभाग एवं पुलिस द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
5. किसी भी सार्वजनिक अथवा निजी आयोजन में डीजे/लाउडस्पीकर का उपयोग करने से पूर्व सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति डीजे अथवा लाउडस्पीकर संचालित पाए जाने पर संचालक एवं आयोजक के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
6. यदि डीजे अथवा लाउडस्पीकर के उपयोग के दौरान ध्वनि प्रदूषण संबंधी नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो कार्यक्रम के आयोजक को भी इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा।
पुलिस की आमजन से अपील…..
सिवनी मालवा पुलिस द्वारा आमजन एवं सभी आयोजकों से अपील की जाती है कि धार्मिक, सामाजिक एवं सार्वजनिक कार्यक्रमों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग निर्धारित नियमों एवं अनुमति के अनुसार ही करें। रात्रि में तेज आवाज में डीजे/लाउडस्पीकर न बजाएं तथा अस्पताल, शैक्षणिक संस्थानों एवं अन्य शांत क्षेत्रों के आसपास विशेष सावधानी बरतें।
उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों, डीजे संचालकों एवं आयोजकों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 तथा संबंधित अधिनियमों के अंतर्गत नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
— थाना सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

