
नर्मदापुरम / आपसी विवाद के बाद सिर पर बियर की बोतल मारकर हत्या करने वाले मोनू सराठे पिता सुरेश सराठे निवासी सरदार मोहल्ला बैंक कॉलोनी एवं यश साहू पिता राजकुमार साहू निवासी सरदार मोहल्ला बैंक कॉलोनी इटारसी को न्यायालय प्रथम अतिरिक्त एवं न्यायाधीश इटारसी पीठासीन अधिकारी अनीता खजुरिया द्वारा 103 BSN की धारा के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को ₹5000 से दंडित किया। एवं धारा 238 BSN के अंतर्गत दोनों को 7 वर्ष की सजा दी गईं। मोनू सराठे को ₹5000 अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा एवं यश शाहू को ₹1000 अर्थ दंड नहीं जमा करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा होगी। प्रकरण में पैरवी भूरे सिंह भदोरिया अपर लोक अभियोजन द्वारा की गई।

