
नर्मदापुरम / ग्वालियर / न्यायालय विवेक कुमार सिंह द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, जिला ग्वालियर द्वारा आकाश जाटव उर्फ लल्ला पुत्र तोताराम जाटव निवासी सेवा नगर ग्वालियर को बी.एन.एस की धारा 103 (1) के आरोप मे आजीवन कारावास एवं 5,000/- रूपए अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवीकर्ता विमल किशोर चंदवारिया विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रकरण की घटना के बारे में बताया कि थाना जी.आर.पी.एन.जी. ग्वालियर के प्रधान आरक्षक 56 शिव सिंह द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने संबंधी प्रदर्श प्री-14 के आवेदन पत्र के के अधार पर अभियुक्त के विरूद्ध इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-15 दर्ज की गयी, कि प्रधान आरक्षक 56 शिव सिंह उक्त थाना के मर्ग क्रमांक 16/2025 धारा 194 बी.एन.एस.एस. की जॉच हेतु रवाना हुआ था, जो घटना स्थल रेलवे स्टेशन ग्वालियर प्लेटफार्म नंबर 4 के बाहर एन्ट्री रोड से लगी बाउन्ड्री के बगल से एक व्यक्ति ग्रे कलर की हाफ टी-शर्ट, जीन्स पहने हुए उम्र करीब 30 वर्ष लगभग, जिसके सिर से खून निकल रहा था, सिर में तीन चार जगह चोटों कि निशान है, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। घटना स्थल का अवलोकन किया, मर्ग पंचनामा कार्यवाही की गयी, घटना स्थल पर शव के पास में ही एक पत्थर पड़ा हुआ था, जिस पर खून के निशान थे, घटना स्थल के अवलोकन व शव निरीक्षण पश्चात अज्ञात मृतक की पत्थर से सिर में मारकर हत्या करना प्रतीत होता है, बाद पंचनामा कार्यवाही के शव को पी.एम. हेतु जे.ए.एच. ग्वालियर रवाना किया गया, बाद मर्ग सूचनाकर्ता व आसपास के लोगों से पूछताछ कर कथन लेख किये गये, बाद घटनास्थल के आसपास सी.सी.टी.वी. फुटेज चेक किये, घटनास्थल के पास देशी शराब की दुकान के मालिक को तलब कर सी.सी.टी.वी. फुटेज देखे, फुटेज में करीबन रात्रि 08:16 बजे मृतक एवं एक अज्ञात व्यक्ति, जो सफेद रंग की फुल आस्तीन की शर्ट पहने है, आपस में झगड़ा करते दिखाई दिये, उक्त सी.सी. टी.वी. फुटेज को पैन ड्राइव व मोबाइल में संग्रहित किया, बाद घटनास्थल पर आस पास के लोगों से पूछताछ की, जो एक व्यक्ति हेमन्त मिश्रा पुत्र अशोकानन्द मिश्रा, उम्र 38 वर्ष, निवासी- नया सराफा, मोर बाजार, दाना ओली, थाना सिटी कोतवाली, ग्वालियर ने बताया कि घटना के समय करीब 09:00-09:15 बजे वह स्टेशन से अपने घर जा रहा था. तब उसने देखा कि एक व्यक्ति, जो ग्रे कलर की हाफ टी-शर्ट, जीन्स पहने व एक व्यक्ति, जो फुल आस्तीन की सफेद शर्ट पहने था, आपस में झगड़ा कर रहे थे तथा झगड़े के दौरान ग्रे कलर की हाफ टीशर्ट पहने वाला व्यक्ति बाउन्ड्री वाल के पास गिर गया तथा सफेद रंग की शर्ट पहने व्यक्ति ने पास में पड़ा बड़ा सा पत्थर उठाकर नीचे पड़े व्यक्ति को तीन बार बडा पत्थर से सिर में मारा और वहाँ से भाग गया, हाफ ग्रे रंग की टीशर्ट पहने व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी. सफेद रंग की शर्ट पहने वाले व्यक्ति को वह नहीं जानता, लेकिन सामने आने पर पहचान लेगा, आसपास लोगों की भीड़ इकठ्ठा हो गई थी। दिनांक 10.11.2025 को अज्ञात मृतक के परिजन जे. ए.एच. ग्वालियर आए तथा शिनाख्तीकर्ता अमन यादव ने अज्ञात मृतक को अपने भाई शिवम यादव पिता श्याम सिंह यादव, उम्र 26 साल, निवासी वार्ड नंबर 14, सेवानगर, थाना ग्वालियर के रूप में शिनाख्त किया, शिनाख्तगी पंचनामा तैयार किया गया तथा मृतक शिवम यादव के भाई अमन यादव को उक्त सी.सी.टी.वी. फुटेज दिखाये, जो सी.सी.टी.वी. फुटेज देखकर बताया कि उसके भाई शिवम यादव से झगड़ा करने वाला व्यक्ति उसके मोहल्ले में ही रहने वाला आकाश उर्फ लल्ला जाटव पुत्र तोताराम जाटव है, सी.सी.टी.वी. से पहचान करने का पंचनामा तैयार किया व अमन यादव के कथन लेख किये गये, जे.ए.एच अस्पताल में डॉक्टर साहब ने मृतक का पी.एम. किया तथा शॉर्ट पी.एम. रिपोर्ट प्रदान की, जिसमें मृतक शिवम यादव की मृत्यु सिर में आयी चोटों के कारण होना लेख किया है, मर्ग सदर की सम्पूर्ण जॉच से मृतक शिवम यादव की हत्या उसके मोहल्ले में रहने वाले अभियुक्त आकाश उर्फ लल्ला जाटव पुत्र तोताराम जाटव द्वारा पत्थर से सिर में मारकर की गई है. आरोपी आकाश उर्फ लल्ला जाटव के विरुद्ध धारा 103 (1) बी.एन.एस. का प्रकरण पंजीबद्ध करने हेतु थाना प्रभारी जी.आर.पी. एन.जी. ग्वालियर की ओर प्रेषित किया गया। जी.आर.पी. एन.जी. ग्वालियर थाना ने विवेचना में लिया और विवेचना में हत्या के संबंध में तथ्य आया कि आरोपी और मृतक के बीच पुरानी रंजिश थी। थाना जी.आर.पी. एन.जी. ग्वालियर ने आरोपी के विरूद्ध महत्वपूर्ण साक्ष्य एक्रत किये और विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ग्वालियर म. प्र. विवेक कुमार सिह ने उक्त प्रकरण के पैरवीकर्ता विमल किशार चन्दवारिया विशेष लोक अभियोजक के सशक्त तर्को दलीलो से सहमत होकर आरोपी आकाश जाटव उर्फ लल्ला पुत्र तोताराम जाटव निवासी सेवा नगर ग्वालियर को बी.एन.एस की धारा 103 (1) के आरोप में आजीवन कारावास एंव 5,000/- रूपए अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

