
नर्मदापुरम / जिले के प्रसिद्ध डॉ. मीना फ्रैक्चर हॉस्पिटल के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। मरीज के इलाज में घोर लापरवाही बरतने और ‘आयुष्मान भारत निरामयम’ योजना में वित्तीय अनियमितता (फर्जीवाड़ा) का दोषी पाए जाने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) नर्मदापुरम ने अस्पताल के खिलाफ दोहरा कड़ा कदम उठाया है। एक तरफ जहां अस्पताल का रजिस्ट्रेशन निरस्त करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, वहीं दूसरी तरफ आयुष्मान योजना से अस्पताल की संबद्धता/पात्रता निरस्त करने की सिफारिश भी की गई है।
क्या है पूरा मामला…..
हथवास पिपरिया (सीताराम कॉलोनी) निवासी श्रीमती रेखा अहिरवार (पति अशोक अहिरवार) ने जनसुनवाई एवं सीएमएचओ कार्यालय में डॉ. मीना फ्रैक्चर हॉस्पिटल के संचालक डॉ. ए.एस. मीना और उनके डॉक्टरों द्वारा इलाज में लापरवाही बरतने की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए CMHO कार्यालय ने आदेश क्रमांक /जनसुनवाई/2026/4102 दिनांक 26 मई 2026 के तहत 3 सदस्यीय जांच दल का गठन किया। जांच रिपोर्ट में हुआ खुलासा 3 सदस्यीय जांच दल ने शिकायतकर्ता, अस्पताल के संचालक डॉ. ए.एस. मीना और इलाज में शामिल अन्य डॉक्टरों के बयान दर्ज किए। 17 जुलाई 2026 को प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित गंभीर अनियमितताएं पाई गईं।
आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद पैसे वसूले मरीज के पास आयुष्मान कार्ड उपलब्ध होने के बाद भी दोनों ऑपरेशनों के दौरान अस्पताल प्रशासन द्वारा अवैध रूप से पैसे लिए गए। मरीज की ओर से जांच समिति के समक्ष इसके ठोस साक्ष्य (सबूत) प्रस्तुत किए गए।
गलत पैकेज की बुकिंग (वित्तीय क्षति):18 मई 2025 को मरीज का K-wire intramedullary fixation ऑपरेशन किया गया था, लेकिन आयुष्मान योजना के तहत अधिक राशि का Nailing / Plating पैकेज बुक किया गया। इससे शासन को सीधा वित्तीय नुकसान पहुंचाया गया।
इलाज में लापरवाही….
जांच दल की रिपोर्ट में मरीज के इलाज के दौरान डॉक्टरों द्वारा लापरवाही बरते जाने की बात प्रमाणित पाई गई।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई 2 बड़ी कार्रवाइयां…
पंजीयन निरस्त करने हेतु नोटिस जारी…
सीएमएचओ कार्यालय (आदेश क्रमांक 4960/2026/NDPM-COLL दिनांक 03-08-2026) द्वारा म.प्र. उपचारगृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनायें (रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 के नियम 6 के उपनियम 1 के तहत अस्पताल का पंजीयन निरस्त करने हेतु नोटिस थमाया गया है।
आयुष्मान भारत योजना से पात्रता निरस्त करने का प्रस्ताव सीएमएचओ कार्यालय (आदेश क्रमांक 4961/2026/NDPM-COLL दिनांक 03-08-2026) द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान भारत निरामयम भोपाल को पत्र भेजकर डॉ. मीना फ्रैक्चर हॉस्पिटल की आयुष्मान योजना के तहत पात्रता को तत्काल निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी इस आदेश की प्रतिलिपि कलेक्टर नर्मदापुरम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत और जिला नोडल अधिकारी आयुष्मान भारत कार्यक्रम को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्रवाई हेतु भेज दी गई है।

