
नर्मदापुरम / जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा परिवादी को एक करोड़ 68 लाख 52 हजार 325 रू.एवं इस राशि पर जनवरी 2020 से भुगतान दिनांक तक आठ प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज दिलाए जाने का आदेश पारित किया गया। परिवादी रामदेव शुगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शुगर मिल है जो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा बीमा कृत है। कंपनी की बनखेड़ी ग्राम ठेनी स्थित शुगर मिल में 6 अप्रैल 2019 एवं दिनांक 7 अप्रैल 2019 को टैंक क्रमांक 6 एवं क्रमांक 8 में जमा 1115–1115 मेट्रिक टन मोलासस एवं दिनांक 15 अप्रैल 2019 को टैंक क्रमांक 7 में रखें 1016 मेट्रिक टन मोलासस स्पॉन्टेनियस कंबशन हो जाने के कारण जलकर नष्ट हो गया था । इस संबंध में कंपनी के डायरेक्टर विवेक माहेश्वरी द्वारा कंपनी में हुई क्षति के संबंध में बीमा क्लेम कंपनी में पेश किया गया । बीमा कंपनी द्वारा परिवादी का बीमा क्लेम दिनांक 13 जुलाई 2023 को अस्वीकार किया गया। इसके बाद परिवादी कंपनी द्वारा प्रबंधक के माध्यम से अपने अधिवक्ता नमन यादव के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग नर्मदापुरम के समक्ष दिनांक 8 अप्रैल 2024 को क्लेम आवेदन पेश किया गया। परिवादी अधिवक्ता नमन यादव के परिवाद एवं तर्क से सहमत होते हुए परिवाद स्वीकार कर माननीय जिला उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष विजय कुमार पांडे एवं सदस्य सुश्री सरिता द्विवेदी द्वारा अनावेदक बीमा कंपनी को एक करोड़ 68 लाख 52 हजार 325 रुपए एवं इस राशि पर माह जनवरी 2020 से भुगतान तिथि तक आठ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित जमा करने का आदेश दिया गया । साथ ही 10,000 रुपए अतिरिक्त वाद व्यय के रूप में दिलाए जाने का आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अनावेदक बीमा कंपनी को माननीय आयोग के आदेश अनुसार अब तक परिवादी को 2 करोड़ 56 लाख 25 हजार 521 रूपये जमा कराया जाना है।

