
नर्मदापुरम / म.प्र. राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए संत रविदास स्वरोजगार योजना एवं डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना के लक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लक्ष्यों की पूर्ति के लिए नर्मदापुरम जिले के पात्र अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन http://www.samast.mponline.gov.in पोर्टल पर किए जा सकेंगे। कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित नर्मदापुरम ने बताया कि संत रविदास स्वरोजगार योजना के तहत नए उद्यम शुरू करने के लिए 1 लाख से 50 लाख रुपये तक का ऋण मिलेगा। विनिर्माण इकाई के लिए 50 लाख तक और सेवा/खुदरा व्यवसाय के लिए 25 लाख तक की परियोजनाएं शामिल हैं। आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए और न्यूनतम 8वीं पास होना जरूरी है। बैंक ऋण पर 5% सालाना ब्याज अनुदान 7 साल तक दिया जाएगा। CGTMSE के तहत बैंक गारंटी की फीस भी शासन देगा।
इसी प्रकार डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना में 10 हजार से 1 लाख रुपये तक के स्वरोजगार के लिए ऋण मिलेगा। इसके लिए आयु सीमा 18 से 55 वर्ष रखी गई है। इस योजना में 7% सालाना ब्याज अनुदान 5 साल तक मिलेगा। उक्त दोनों योजनाओं के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक म.प्र. का मूल निवासी और अनुसूचित जाति का हो, किसी भी बैंक का डिफॉल्टर न हो, पहले किसी अन्य सरकारी स्वरोजगार योजना का लाभ न लिया हो वह पात्र होगा। योजनाओं का क्रियान्वयन जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के माध्यम से होगा। नोडल एजेंसी म.प्र. राज्य सहकारी वित्त एवं विकास निगम भोपाल है। अधिक जानकारी के लिए जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, कलेक्ट्रेट परिसर, पुराना जिला पंचायत भवन, जिला शिक्षा केन्द्र के ऊपर नर्मदापुरम में संपर्क कर सकते हैं।

