
नर्मदापुरम / मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा जारी शासकीय सेवक अधिवार्षिकीय आयु संशोधन अध्यादेश 2018 के अनुसार राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी विभागों में कार्यरत तृतीय श्रेणी और इनके समकक्ष दैनिक वेतन भोगी/स्थाई कर्मी के रूप में कार्यरत व्यक्तियों के अलावा
महिला एवं वाल विकास विभाग में मानदेय प्राप्त स्वयं सेवी आंगन बाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं और पंचायत सचिव तथा ग्राम रोजगार सहायकों की सेवा निवृति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष निर्धारित कर दी है।परंतु प्रदेश के होमगार्ड सैनिकों को विभाग द्वारा आज भी 60 वर्ष की आयु में ही सेवा निवृत किया जा रहा है।
जो नैसर्गिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है।और समानता के मौलिक अधिकारों का हनन है…..
दिनांक 29/05/2026 को प्रदेश के होमगार्ड सैनिकों की ओर से उनके प्रतिनिधि देवीसिंह चौहान ने पूर्व विधान सभा अध्यक्ष और विधायक नर्मदापुरम डॉ.सीताशरण शर्मा को होमगार्ड सैनिकों की उक्त समस्या से अवगत कराया और सैनिकों की उक्त समस्या का निवारण कराने हेतु मुख्यमंत्री के नाम से दस्तावेजों सहित आवेदन भी प्रस्तुत किया।
सैनिकों की समस्या सुनने और समस्या से संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद पूर्व विधान सभा अध्यक्ष और विधायक
माननीय डॉ. सीताशरण शर्मा ने सैनिकों की समस्या से मुख्यमंत्री को अवगत कराने और जल्द से जल्द सैनिकों की सेवानिवृति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करवाने का भरोसा दिलाया ।

