

नर्मदापुरम / कलेक्टर सोमेश मिश्रा द्वारा अवैध शराब के निर्माण, विक्रय, परिवहन एवं संग्रहण के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देशों के पालन में एवं जिला आबकारी अधिकारी अरविंद सागर के मार्गदर्शन में दिनांक 09/05/2026 को वृत औद्योगिक क्षेत्र इटारसी, इटारसी शहर के विभिन्न संदिग्ध स्थलों पर आकस्मिक दविश देकर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत 12 प्रकरण कायम किये। 33 लीटर हाथभटटी मदिरा तथा लगभग 1350 किलोग्राम महुआ लाहन जप्त किया गया। इस प्रकार समस्त प्रकरणों में कुल जप्त मदिरा की अनुमानित कीमत लगभग 76,000/- रुपये आंकलित की गई है। उक्त कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी रमेश अहिरवार, अशोक कुमार माहौरे, अभिलाष पाठक, आबकारी उपनिरीक्षक हेमंत चैकसे, के. के. पडारिया, हितेश बिसोरिया, मुख्य आरक्षक रघुवीर प्रसाद निमोदा, दुर्गाप्रसाद माँझी, आरक्षक भावना यादव, गणपति बोबड़े, योगेंद्र ठाकुर धर्मेंद्र बारंगे, दुर्गेश पथरिया, नगर सैनिक आदि का सहयोग सराहनीय रहा।

