
नर्मदापुरम / दिनांक 03/05/2026 को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि तीन व्यक्ति कुलामढ़ी रोड पर नर्मदा इन्फ्राटेक कालोनी नर्मदापुरम मे खुले स्थान पर रोड किनारे अवैध शराब की पेटियां स्कूटी एवं मोटर साईकिल से लाकर शराब बेचने की नियत से एकत्रित किये है। पुलिस द्वारा उक्त सूचना से वरिष्ट अधिकारियों को अवगत कराया गया। साई कृष्णा एस थोटा पुलिस अधीक्षक नर्मदापुरम के मार्गदर्शन में, अभिषेक राजन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नर्मदापुरम एवं जितेंद्र कुमार पाठक एसडीओपी नर्मदापुरम के निर्देशन में थाना देहात नर्मदापुरम की टीम द्वारा त्वरित विधिवत कार्यवाही करते हुये मुखबिर द्वारा बताये स्थान की ओर नर्मदा इन्फ्राटेक कालोनी नर्मदापुरम कालोनी पहुंचे। जहां कालोनी के बबूल के पेड़ के पास खुले स्थान पर तीन व्यक्ति पुलिस को आते देख भागने का प्रयास करने लगें। जिनकी हमराह स्टाफ एवं पंचान की मदद से घेराबंदी कर पकडने का प्रयास किया गया। जिसमें दो व्यक्ति पुलिस को देखकर कालोनी के पास लगे खेतों की ओर भाग गये एवं एक व्यक्ति को पकड़ा जिससे नाम पता पूछने पर अपना नाम रेवाशंकर अहिरवार पिता रामस्वरूप उम्र 20 साल, निवासी छोटी पहाडिया के पास, थाना देहात नर्मदापुरम का बताया । कालोनी की रोड के बबूल के पेड के पास तलाशी लेने पर 29 खांकी रंग की पुस्टे की पेटियां रखी एवं एक काले रंग की बजाज पल्सर मोटर सायकिल जिसका नंबर MP 05 ZF 6635 एवं एक बिना नंबर की ग्रे रंग की स्कूटी मिली । 29 खांकी रंग पुस्टे की पेटियो को पंचानो के समक्ष खोलकर देखा जिनमे प्रत्येक पेटी में देशी सफेद प्लेन मदिरा शराब के 180 एमएल के 50-50 नग क्वाटर कुल संख्या 1450 नग क्वार्टर सील बंद शराब रखी पाई गई । आरोपी रेवाशंकर पिता रामस्वरूप अहिरवार द्वारा शराब रखने के कोई वैध दस्तावेज नही होना बताया । आरोपी रेवाशंकर अहिरवार का कृत्य धारा 34(2) आबकारी अधिनियम का पाया जाने से आरोपी के कब्जे से क्रमश: खाकी रंग के पुस्टे की 29 पेटी जिसमें देशी प्लेन मदिरा के कुल 1450 नग क्वार्टर 180 एमएल के कुल जप्त शराब मात्रा 261 वल्क लीटर कीमती 1,01,500/-रूपये की एवं आरोपी रेवाशंकर का एक रियल मी कंपनी का मोबाईल, तथा एक काले रंग की बजाज पल्सर 150 सीसी मोटर सायकिल एवं ग्रे रंग की बिना नंबर की स्कूटी मुताबिक जप्ती पत्रक के विधिवत जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया । उक्त आरोपी को अभिरक्षा मे लेकर पूछताछ करने पर उक्त शराब राजेश सराठे निवासी बाबई के द्वारा बेचने के लिये श्याम ठाकुर निवासी नर्मदा इंफ्राटेक कालोनी नर्मदापुरम को लाकर देना बताया तथा आरोपी द्वारा शराब को कस्बा में अलग अलग स्थानों पर ले जाकर बेचने बताया । जिसका कमीशन 200/- रूपये प्रति पेटी के हिसाब से लेना बताया, फरार आरोपी श्याम ठाकुर निवासी नर्मदा इंफ्राटेक कालोनी नर्मदापुरम व राजेश सराठे निवासी बाबई की निवास स्थान एवं अन्य संभावित स्थानों पर जाकर दबिश दी गई । शीघ्र ही गिरफ्तारी की जायेगी, आरोपियों के विरुद्ध अपराध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम का पंजीबद्ध किया गया । उक्त कार्यवाही में सराहनीय भूमिका निरीक्षक सौरभ पाण्डेय थाना प्रभारी देहात नर्मदापुरम, सउनि दिनेश मेहरा, प्रधान आरक्षक ललित नारे, नवीन दुबे, संजय गौर, प्रदीप चौधरी, आरक्षक कपिल विश्वकर्मा, जितेंद्र सिंह राजपूत, मुकुल महोबिया, गोपल सिकेरिया, राकेश मेहरा, वीरेन्द्र चौहान, महिला आरक्षक शालिनी ठाकुर की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही ।

