
नर्मदापुरम / नगर में स्वच्छता को लेकर अभियान तेज कर दिया गया है। नगरपालिका द्वारा सड़कों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों की नियमित सफाई कराई जा रही है। जगह-जगह कचरा पात्र लगाए गए हैं और लोगों को गीला व सूखा कचरा अलग रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है। साथ हानिकारक कचरे के लिए अलग से डस्टबीन रखवाए जा रहे हैं। जिससे कि नागरिकों में अधिक से अधिक स्वच्छता के प्रति जागरूकता आए।
स्वच्छता शाखा एवं स्वच्छ भारत अभियान प्रभारी उपयंत्री दीक्षा तिवारी ने बताया कि नपाध्यक्ष नीतू यादव एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी हेमेश्वरी पटले के निर्देशन में नगर की स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। गंदगी फैलाने वालों पर जुमार्ना भी लगाया जाएगा। साथ ही, स्कूलों और कॉलोनियों में स्वच्छता रैली निकाली जा रही है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे साफ-सफाई में सहयोग करें ताकि शहर स्वस्थ और सुंदर बन सके।
प्रतिदिन बढ़ेगा जुर्माना……
स्वच्छता शाखा प्रभारी श्रीमती तिवारी ने बताया कि विगत दिनों हुए नपा में सामान्य सम्मेलन में भी नगर की स्वच्छता को लेकर समूची परिषद ने एक स्वर में प्रस्ताव पारित किए गए। जिसमें प्रमुख रूप से घर दुकान निर्माण एवं विधवंश कार्य से निकलने वाले मलबे को सड़क एवं सार्वजनिक स्थानों पर डाल कर आवेदन अनुसार निकाय के जेसीबी वाहन कर्मचारी के साथ उठाने पर प्रतिट्रॉली शुल्क 1500 का जुर्माना किया जाएगा। इसी तरह संबधित द्वारा अन्य वाहन से उठाने पर प्रति ट्रॉली शुल्क प्रथम बार में 500 रुपए और द्वितीय बार में 1000 रुपए, नाला, नाली, कुंए, तालाब एवं अन्य जल स्त्रोत में कचरा डालते हुए पाए जाने पर प्रथम बार में 200 दूसरी बार में 500 रुपए, 120 माइक्रोन से कम की पॉलिथीन या प्लास्टिक की थैलियों का क्रय/विक्रय भंडारण एवं उपयोग करते पाया जाने पर प्रथम बार 500 रुपए द्वितीय बार मिलने पर 1000 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। इसी तरह पालतु पशुओं को सड़क पर छोड़ने पर सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी करने पर एवं मार्ग पर घुमते पाए जाने पर 500 रुपए का, दूसरी बार में 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही थोक कचरा उपत्पाद को (100 किलो से अधिक) द्वारा कचरा स्वयं के प्रतिष्ठान में प्रसंस्करण नहीं करने पर प्रथम बार समझाइश के साथ 1500 प्रतिष्ठान के सामने दूसरी कचरा मिलने पर 3000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। खुले में कचरा जलाने पर प्रथम बार में 300 द्वितीय बार में 500 रुपए, शौचालय का गंदा पानी/मलबा खुले में छोडने पर प्रथम बार में 2000 रुपए तथा दूसरी बार में 2500 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।
सार्वजनिक स्थलों, मार्गों पर थूकने पर प्रथम बार में 50 रुपए द्वितीय बार 100 रुपए, खुले में मार्ग, खाली प्लाट, नाली आदी में कचरा फेंकने पर 200 रुपए एवं द्वितीय बार में 500 रुपए, मेडिकल कचरे को बाहर खाली प्लाट, सड़क, नाली नालों एवं निकाय के वाहन में डालने पर /खुले में डालने /फेंकने पर प्रथम बार में10,000/- द्वितीयबार में 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसी तरह व्यवसायिक दुकानों/संस्थानों द्वारा झाड़ू लगाने के उपरान्त एकत्रित कचर को दुकानों के आस-पास कचरा फेकने एवं गंदगी करने पर प्रथम बार में 1000 द्वितीय बार मिलने पर 2000/- रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

