
सिवनी मालवा / न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायाधीश सरोज डेहरिया ने छेड़छाड़ के आरोपी को एक वर्ष के कारवास और अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक लोक अभियोजक बी एस दांगी ने की। घटना इस प्रकार है कि 11 सितंबर 2021 को ग्राम धरम कुंडी की फरियादिया ने थाने मे लिखित शिकायत की कि ग्राम धरमकुंडी की नीलगिरी कालोनी का रहने वाला विजय पिता इंद्रजीत मेहतर सुबह 11.30 बजे उसके घर आया उस समय उसका पति भीलटदेव गया था। विजय मेहतर ने बुरी नियत से उसे अपने हाथ से लिखी चिट्ठी फेंक कर दी। तब उसने चिल्लाकर पड़ोसियों को बुलाया तो विजय ने उसके साथ हाथ मुक्को से मारपीट की ओर उसे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने फरियादीया की शिकायत पर आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा 354, 323,506 भादवि का दर्ज कर न्यायालय मे पेश किया। जिस पर प्रथम श्रेणी न्यायाधीश सरोज डेहरिया ने सुनवाई करते हुए आरोपी विजय मेहतर को एक वर्ष के साधारण कारवास ओर 500 रुपया अर्थदंड से दंडित किया।

