
नर्मदापुरम / ग्वालियर / न्यायालय रूपल गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर जिला ग्वालियर द्वारा धीरज पुत्र जगमन सिंह आयु 31 वर्ष निवासी बड़ा हिगोना जिला मुरैना (म.प्र.) को भा.द.सं. की धारा 279 के आरोप में 6 माह के सश्रम कारावास एंव 500/- रूपए अर्थदंड, धारा 337 भा.द.स. के आरोप में 6 माह के सश्रम कारावास एंव 500/- रूपए अर्थदंड, धारा 338 भा.द.स. के आरोप में 1 वर्ष के सश्रम कारावास से एवं 500/- रुपए का अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में उपरोक्त सभी धाराओं में 15 दिवस अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया से जावे।
अभियोजन की ओर से कुं चेतना तिवारी एडीपीओ द्वारा ने प्रकरण की घटना के बारे में बताया कि फरियादी नितिन गर्ग ने थाना उपस्थित आकर इस आशय की जुवानी रिपोर्ट लिखाई कि दिनांक 03.09.2017 को समय करीबन दोपहर 11:30 बजे की बात है वह और उसका दोस्त रौनक उर्फ दिपांशु मौर्य के साथ अपने घर तिकोनिया मुरार से अपनी स्कूटी एक्सेस एम. पी.07 टी.सी. 0753 से ठाठीपुर अपने दोस्त अमित सिंदे से मिलने के लिए आये थे। उसके बाद अपने घर तिकोनिया मुरार जा रहा था। जैसे ही वे लोग चौहान प्याऊ पर पहुंचे तो पीछे की तरफ से एक बोलेरो सफेद कलर की जिसका रजिस्ट्रेशन एम.पी.06 सी.ए. 1949 का चालक बड़ी तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाता हुआ लाया और उसकी एक्टिवा एक्सिस में टक्कर मार दी। जिससे वह और उसका दोस्त रौनक उर्फ दिपांशु गिर गये, जिससे उसके दोस्त के बांये पैर की पिंडली एवं पंजे में चोट आई व खून निकल आया एवं शरीर पर जगह-जगह मूंदी चोटें आईं। उसे भी बांये हाथ की कोहनी के पास खरोंच के निशान आये एवं बांये कंधे में मूंदी चोट आई। उसके दोस्त रौनक उर्फ दिपांशु मौर्य के ज्यादा चोट होने से मुरार हास्पीटल इलाज हेतु भर्ती कराया गया। घटना महेन्द्र जाटव एवं उसने देखी है। बोलेरो चालक अपनी गाड़ी लेकर भाग गया। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी नितिन गर्ग ने आरक्षी केन्द्र ठाठीपुर में लेखबद्ध कराई, जो अपराध कं. 48352017 अंतर्गत धारा 279, 337 भा०दं०सं० पर पंजीबद्ध की गई। पुलिस द्वारा घटनास्थल का नक्शामीका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लिए गए। संपूर्ण अनुसंधान उपरांत धारा 338 भा.द.स. का इजाफा करते हुए अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
संपूर्ण अनुसंधान पूर्ण होकर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 13.03.2026 को आरोपी धीरज पुत्र जगमन सिंह आयु 31 वर्ष निवासी बड़ा हिगोना जिला मुरैना (म. प्र.) को भा.द.सं. की धारा 279 के आरोप में 6 माह के सश्रम कारावास एंव 500/- रूपए अर्थदंड, धारा 337 भा.द.स. के आरोप में 6 माह के सश्रम कारावास एंव 500/- रूपए अर्थदंड, धारा 338 भा.द.स. के आरोप में 1 वर्ष के सश्रम कारावास से एवं 500/- रुपए का अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में उपरोक्त सभी धाराओं में 15 दिवस अतिरिक्त सश्रम कारावास से दंडित किया गया।

