
नर्मदापुरम् / शहर के करदाताओं को जिनकी वर्ष 2024-25 की संपत्तिकर की राशि बकाया है। आज आयोजित नेशनल लोक अदालत में बकाया वर्ष की संपत्तिकर, जलकर की राशि जमा करने नियमानुसार छूट प्रदान की जा रही है। साथ ही जिनकी वर्ष 2025-26 की संपत्तिकर की राशि जमा हेतु शेष वह 31 मार्च 2026 के पूर्व जमा करें अन्यथा उनकी सपत्तिकर की राशि दोगुनी हो जाएगी। इस स्थिति से बचने के लिए एवं दिनांक 14 मार्च को नगरपालिका परिसर में आयोजित नेशनल लोक अदालत बकाया वर्ष की संपत्तिकर राशि जमा करने पर अधिभार माफ की सूचना निकाय के राजस्व कर्मचारियों द्वारा घर -घर जाकर दी जा रही है। साथ ही बकाया वर्ष 2025-26 की राशि जमा करने एवं अधिभार में छूट हेतु नेशनल लोक अदालत के अंतर्गत नोटिस भी तामिल किए गए हैं।
नपाध्यक्ष नीतू यादव एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी हेमेश्वरी पटले द्वारा सभी संपत्तिकर, जलकर एवं समस्त प्रकार के करदाताओं से अपील की गई है कि बकाया संपत्तिकर की राशि नेशनल लोक अदालत में जमा कर अधिभार में छूट का लाभ उठाएं एवं वर्तमान वर्ष का संपत्तिकर की राशि 31 मार्च 2026 के पूर्व जमाकर दोगुनी संपत्तिकर राशि एवं अधिभार से बचें।

