


नर्मदापुरम / पुलिस अधीक्षक साई कृष्णा द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों एवं अनुविभागीय अधिकारियों को “सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003” (कोटपा) एक्ट के तहत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके परिप्रेक्ष्य में विशेष अभियान चलाकर सार्वजनिक स्थानों, स्कूल, महाविद्यालय, कोचिंग संस्थान, मंदिर इत्यादि क्षेत्रों में धूम्रपान करते पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 4/21 कोटपा एक्ट के तहत कुल 316 प्रकरण दर्ज किए गए तथा ₹ 63,200/- समन शुल्क वसूल किया गया एवं अवैध रूप से धूम्रपान का विक्रय एवं भंडारण करने वालों की भी जांच की गई । उक्त अभियान के दौरान थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 17 प्रकरण राशि 3,400 रुपए, थाना देहात पुलिस द्वारा 43 प्रकरण राशि 8,600 रुपए, थाना इटारसी पुलिस द्वारा प्रकरण 35 राशि ₹7,000 , थाना पथरोटा पुलिस द्वारा प्रकरण 14 राशि 2,800 रुपए, थाना केसला पुलिस द्वारा प्रकरण 20 राशि 4,000 रुपए, थाना तवा नगर पुलिस द्वारा प्रकरण 06 राशि ₹ 1,200, थाना सिवनी मालवा पुलिस द्वारा प्रकरण 26 राशि 5,200 , थाना शिवपुर पुलिस द्वारा प्रकरण 12 राशि ₹2,400, थाना डोलरिया पुलिस द्वारा प्रकरण 10 राशि ₹2,000, थाना पिपरिया पुलिस द्वारा प्रकरण 22 राशि ₹4,400, थाना स्टेशन रोड पुलिस द्वारा प्रकरण 25 राशि ₹5,000, थाना बनखेड़ी पुलिस द्वारा प्रकरण 25 राशि ₹5,000, थाना सोहागपुर पुलिस द्वारा प्रकरण 25 राशि ₹5,000, थाना रामपुर पुलिस द्वारा प्रकरण 18 राशि 3,600 एवं थाना माखन नगर पुलिस द्वारा प्रकरण 18 राशि ₹3,600 की राशि के चालान बनाए गए । उल्लेखनीय है कि COTPA अधिनियम 2003 (सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम) भारत में तंबाकू नियंत्रण का प्रमुख कानून है। इसके अंतर्गत —
सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है।
तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर रोक है।
18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है।
शैक्षणिक संस्थानों से 100 गज की परिधि में तंबाकू उत्पादों की बिक्री अवैध है।
उल्लंघन की स्थिति में ₹200 से ₹10,000 तक का जुर्माना एवं अन्य वैधानिक कार्यवाही का प्रावधान है।
पुलिस अधीक्षक नर्मदापुरम साई कृष्णा के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नर्मदापुरम अभिषेक राजन के निर्देशन में संपूर्ण कार्यवाही की गई ।

