प्रवेश स्कूल प्रबंधन को सौंपी जिम्मेदारी
दयाराम फौजदार रिपोर्टर नर्मदा पुरम।
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आर टी ओ रिंकु शर्मा ने सोहागपुर क्षेत्र में बिना लाइसेंस स्कूली छात्रों के वाहन चलाने संबंधी शिकायतों के निराकरण को लेकर सेंट पैट्रिक स्कूल सोहागपुर में कार्यवाही की। आर टी ओ द्वारा स्कूल प्रबंधन को बिना लाइसेंस तथा बिना हेलमेट के दो पहिया वाहनों से स्कूल आने वाले छात्र/छात्राओं को स्कूल परिसर में वाहन खड़ा नहीं करने के निर्देश दिए गए। आर टी ओ द्वारा स्कूल प्रबंधन को मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 199 ए के तहत किशोरों द्वारा मोटर यान संबंधी अपराध के संबंध में छात्र, छात्राओं के अभिभावकों को दोषी मानने वाले प्रावधान के सम्बन्ध में जानकारी देने तथा ऐसे छात्रों के पालको से एफिडेविट लेने के लिए कहा गया। ।कार्यवाही के दौरान स्कूल परिसर में खड़ी एक बस को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप ना पाए जाने पर फिटनेस निरस्त की गई तथा बिना परमिट, बिना बीमा तथा बिना फिटनेस लंबे समय से संचालित 2 स्कूली वाहनों पर राशि रुपए 22000 की चालानी करवाई की गई। साथ ही स्कूल परिसर में खड़े बिना पंजीयन एक 2 पहिया वाहन पाए जाने पर राशि रुपए 2000 की चालानी कार्यवाही की गई। आर टी ओ द्वारा अभिभावकों से अपील की गई है कि बिना लाइसेंस तथा बिना हेलमेट के बच्चों को वाहन चलाने को नहीं दिया जाए ताकि सड़क दुर्घटनाओं तथा जन हानि को रोक जा सके। आर टी ओ द्वारा बताया गया कि 16 से 18 उम्र के छात्र छात्राओं के लिए बिना गियर वाले तथा 25 सीसी तक क्षमता वाले वाहनों के लाइसेंस लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते है।

