नर्मदापुरम / आरक्षी केन्द्र इटारसी का अपराध क्रमांक 497/23 धारा 302,3 (2) (v) एससीएसटी एक्ट 1989 में दिनांक 31 जनवरी को विशेष न्यायालय द्वारा अंतर्गत धारा 14 (1) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार के न्यायालय में निर्णय पारित किया गया जिसमें अभियुक्त टीपू उर्फ सुल्तान शेख रहीम उर्फ पोटा शुभम उर्फ शिब्बू नईम उर्फ नहीम खान तीनों निवासी इटारसी को आजीवन कारावास एवं 3-3 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक विशेष न्यायालय (एट्रोसिटीज) सत्येन्द्र सिंह पटेल द्वारा की गई।
यह था पूरा मामला….
16 दिसंबर 2023 को जितेन्द्र नेहरा नाला मोहल्ला चिश्तिया आटा चक्की गली इटारसी द्वारा बताया कि वह चाय बेचने का काम करता है। उसकी छोटा भाई योगेश रेलवे स्टेशन इटारसी में वेंडर है । योगेश के पिताजी हरिदास खाना खाकर गली में टहल रहें थे तभी लडाई झगडे की आवाज आई तो वह तथा उसके पिता पहुंचे तो देखा उसके भाई योगेश को मोहल्ले के शुभम उर्फ शिब्बू आसरे और नईम मुसलमान दोनों चाकू से मार रहें थे तथा मोहल्ले के ही टीपू सुल्तान और रहीम उर्फ पोटा लात घूसे से मार रहें थे । बचाने दौड़े तो शिब्बू नईम पोटा एवं टीपू चारो वहां से भाग गए। योगेश को डॉयल 100 गाड़ी पर उसमे डालकर सरकारी अस्पताल इटारसी ले गये जहा डाक्टरों ने देखा सीधी जांघ में एक बड़ा घाव और उल्टी जांघ में चार जगह चोटें लगी थी डाक्टरों ने चेक करके योगेश को मृत होना बताया गया। पुरानी रंजिश से उसकी हत्या की है। । अभियोजन की और से उक्त प्रकरण में साक्षियों के कथन न्यायालय के समक्ष कराए गए विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार द्वारा सभी आरोपीगणों को आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया गया ।

