5 हजार रूपये का लगाया अर्थदंड
दयाराम फौजदार रिपोर्टर नर्मदापुरम।
माननीय अपर सत्र न्यायाधीश, सिवनी मालवा श्रीमति तबस्सुम खान के न्यायालय द्वारा आरोपी झुन्नर सिंह कलमे को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। मामले मे शासन की ओर से राकेश यादव, अपर लोक अभियोजक, सिवनी मालवा द्वारा पैरवी की गयी। अपर लोक अभियोजक राकेश यादव ने बताया कि मृतिका रामवती और उसका पति झुन्नर सिह दोनों संतोष हरिजन के खेत में रखवाली करते थे। दिनांक 16 सितंबर 2023 को ग्राम गोटावरी के कोटवार लखनलाल आसले ने सूचना दी कि झुन्नर आदिवासी ने घर पर आकर उसे बताया कि उसकी पत्नि रामवती, जो संतोष हरिजन के खेत में रखवाली के लिये गई थी, खत्म हो गई है जिसकी लाश खेत में बने मुंडा पर पड़ी है । सूचना के आधार पर मर्ग क्रमांक 0/2023 धारा 174 दं०प्र०सं० पंजीबद्ध कर संपूर्ण कार्यवाही उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा न्यायालय में 20 साक्षियों की साक्ष्य, 40 पद्रर्श, 23 आर्टिकल कराये गये एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त झुन्नर सिंह द्वारा उसकी पत्नि रामवती को मारपीट करते हुए प्राणघातक चोट पहुंचाकर उसकी मृत्यु कारित कर हत्या करना, को प्रमाणित मानते हुए अभियुक्त झुन्नर सिंह को दोषसिद्ध घोषित किया गया और आजीवन कारावास एवं 5 हजार रूपये जुर्माना से दण्डित किया गया एवं जुर्माना अदा न करने दशा में 6 माह के कारावास से दण्डित किया गया एवं मृतिका रामवती की दोनों पुत्रिया सूरजकली एवं राजयन्ती को प्रतिकर राशि के भुगतान हेतु अनुशंसा की गई है।
