
नर्मदापुरम / शासकीय माध्यमिक शाला रसूलिया में बाल विवाह जैसी कुप्रता को मुक्त करने के लिए बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत स्कूल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें महिला बाल विकास विभाग पर्यवेक्षक चंद्र किरण डोले द्वारा स्कूली बच्चों को कम उम्र में विवाह करने पर शारीरिक, मानसिक होने वाले नुकसान के बारे में और बाल विवाह कानूनी अपराध है। जिसमें एक लाख का जुर्माना, 2 साल की सजा हो सकती है के बारे में चर्चा की गई। अगर आपके आसपास या साथी रिश्तेदारी में बाल विवाह होने पर सूचना पास की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, वन स्टॉप सेंटर, पुलिस थाना में दी जा सकती है एवं पहचान गोपनीय रहेगी, आदि पर चर्चा के बाद बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर महिला बाल विकास पर्यवेक्षक श्रीमती चंद्र किरण डोले,शासकीय माध्यमिक शाला रसूलिया नर्मदापुरम के शिक्षक गण श्रीमती मीनाक्षी निगम, श्रीमती मंजुला शुक्ला, राजेंद्र श्रीवास, कार्यकर्ता सुनीता मालवीय, सहायिका रजनी परिहार और स्कूली बच्चे उपस्थित रहे।

