सोहागपुर / दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी तेजदीप सिंह के न्यायालय द्वारा चेक बाउंस के मामले में 6 माह की सजा से दंडित किया गया है। साथ ही 9 प्रतिशत ब्याज सहित राशि भुगतान करने के आदेश दिए। जानकारी के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक शाखा शोभापुर द्वारा मेडिकल स्टोर के संचालन के लिए मुद्रा योजना के तहत 9,50,000 का ऋण रामेश्वर चक्रधर निवासी नीमनमूढ़ा को दिया गया था। जिसकी राशि अदा करने आरोपी ने बैंक के पक्ष में 11,31,902 रुपए का चेक प्रदान किया जो अनाहरित होने के कारण बैंक द्वारा एक परिवाद पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसमें उभय पक्ष सुनवाई के बाद आरोपी रामेश्वर चक्रधर को दोषी मानते हुए 6 माह का साधारण कारावास एवं चेक राशि का 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 12,42,262 अदा करने निर्देशित किया। बैंक की तरफ से पैरवी अधिवक्ता संजय तिवारी, शिरीष तिवारी एवं भरत तिवारी द्वारा की गई।

