
नर्मदापुरम / राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा निर्देशों के पालन में जिला न्यायालय नर्मदापुरम सहित तहसील न्यायालयों इटारसी, पिपरिया, सोहागपुर, सिवनी मालवा में दिनांक 13 दिसंबर 2025 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस नेशनल लोक अदालत में मामलों की सुनवाई के लिए 24 न्यायिक खण्डपीठों का गठन किया है, जो न्यायालय में लंबित लगभग 561 मामलों का निराकरण आपसी राजीनामा के आधार पर किया जायेगा। साथ ही ऐसे मामलें जो न्यायालय में पेश नहीं हुये है। प्रीलिटिगेशन के रूप में रखे जायेंगें जिनमें विद्युत बिल बकाया से सबंधित 4787 मामले, बैंक ऋण बकाया से संबंधित 4931 मामले, टेलीफोन बिल बकाया से संबंधित 209, जलकर एवं संपत्तिकर, दुकान किराया से संबंधित 210 मामुलों का निराकरण किया जायेगा। अध्यक्ष / प्रधान जिला न्यायाधीश एवं सेशन न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ऐसे सभी पक्षकारों से जिनके प्रकरण लोक अदालत के माध्यम से निराकृत किये जा सकते हो, से अपील की गई है कि वे दिनांक 13 दिंसबर 2025 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में जिला न्यायालय एवं तहसील न्यायालयों में उपस्थित होकर इस अवसर का अवश्य लाभ उठायें।
विजय कुमार पाठक, न्यायाधीश / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नर्मदापुरम ने बताया कि इस नेशनल लोक अदालत में सभी प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर किया जायेगा। इस नेशनल लोक अदालत में बैंक ऋण की बकाया राशि, विद्युत के देयकों की बकाया राशि तथा नगरीय निकायों के जलकर, संपत्तिकर, दुकान किराया आदि की बकाया राशि के प्रकरणों में अधिभार पर छूट भी संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की जा रही जिसका संबंधित पक्षकार लाभ ले सकते है।

