

नर्मदापुरम / सिवनी मालवा में डीजे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के पालन में जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने तथा ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण एवं आमजन की सुविधा और सुरक्षा के दृष्टिगत थाना सिवनी मालवा पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक साईं कृष्ण थोटा के मार्गदर्शन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक राजन एवं अनुभागीय अधिकारी पुलिस सिवनी मालवा महेंद्र सिंह चौहान के निर्देशन में थाना सिवनी मालवा पुलिस द्वारा तेज आवाज में डीजे बजाने एवं प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वाले डीजे संचालक के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई।
दिनांक 11.10.2026 को बानापुरा बस स्टैंड के पास तेज आवाज में डीजे बजाए जाने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर टाटा 407 मिनी ट्रक क्रमांक MP 09 GE 8146 में डीजे बॉक्स लगाकर अत्यधिक तेज आवाज में डीजे बजाया जाना पाया गया। पुलिस द्वारा डीजे संचालक नवरत्न यादव, पिता भगवानदास यादव, उम्र 26 वर्ष, निवासी झकलाय नाका, सिवनी मालवा से डीजे बजाने संबंधी अनुमति मांगी गई, लेकिन वह मौके पर कोई अनुमति प्रस्तुत नहीं कर सका। अनुविभागीय दंडाधिकारी, सिवनी मालवा द्वारा जारी आदेश क्रमांक 2796/रीडर/अ.वि.द./2026, दिनांक 05.10.2026 का उल्लंघन पाए जाने पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई।
मौके से डीजे वाहन क्रमांक MP 09 GE 8146 सहित उसमें लगे 08 डीजे बॉक्स, 01 जनरेटर, 04 एम्पलीफायर एवं 01 मिक्सर मशीन को समक्ष गवाहान पीयूष यादव, पिता गोलू यादव, उम्र 19 वर्ष, निवासी भिलाड़िया एवं आकाश मेहरा, पिता अशोक मेहरा, उम्र 22 वर्ष, निवासी जी-4 मल्टी, सिवनी मालवा के समक्ष विधिवत जब्त कर पुलिस कब्जे में लिया गया। आरोपी डीजे संचालक नवरत्न यादव को न्यायालय में उपस्थित होने के संबंध में धारा 35(3) बीएनएसएस के तहत नोटिस तामील कराया गया तथा जब्तशुदा वाहन को सुरक्षार्थ थाना परिसर में खड़ा कराया गया।
उक्त मामले में आरोपी नवरत्न यादव के विरुद्ध धारा 223 भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं धारा 15 मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत अपराध क्रमांक 701/2026 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
पुलिस की आमजन से अपील…..
थाना सिवनी मालवा पुलिस आमजन, आयोजन समितियों एवं डीजे संचालकों से अपील की है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों तथा जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा जारी आदेशों का पालन करें। ध्वनि विस्तारक यंत्रों एवं डीजे का उपयोग निर्धारित नियमों के अनुरूप ही करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
थाना सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम (मध्यप्रदेश)

