
नर्मदापुरम / सिवनी मालवा में जिला न्यायाधीश श्रीमती तृप्ति शर्मा के निर्देश पर स्थानीय न्यायालय की न्यायाधीश सुश्री अंजली अग्रवाल ने थाने के सामने मोबाइल कोर्ट लगाई। न्यायाधीश सुश्री अग्रवाल ने वाहन चालको के पास मौके पर वाहन चालन के दस्तावेज नही पाए जाने पर अर्थ दंड से दंडित किया। उन्होंने बिना हेलमेट के वाहन चलाने वाले वाहन चालको को समझाइस दी। इस मौके पर यातायात प्रभारी निरीक्षक सुंदरलाल पवार, पुलिसकर्मी एवं न्यायालय के वरिष्ठ लिपिक राजू चौरे उपस्थित रहे। न्यायाधीश सुश्री अग्रवाल ने बताया कि जिला न्यायाधीश के निर्देश पर समय समय पर इसी तरह मोबाइल कोर्ट लगायी जायेगी। उन्होंने वाहन चालको को बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन और बिना सीट बेल्ट के चार पहिया वाहन नही चलाने की समझाइस देते हुए कहा कि यह सब चालको की सुविधा और उनका जीवन बचाने के लिए है। सभी यातायात नियमों का पालन करते हुए अपने वाहनो का उपयोग करके अपना जीवन सुरक्षित रख सकते है।

