
नर्मदापुरम / सिवनी मालवा में बिजली कनेक्शन को लेकर मामला सामने आया हैं। हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद बिजली विभाग द्वारा कनेक्शन न दिए जाने पर अदालत की अवमानना की शिकायत दर्ज कराई गई है। विद्युत अधिकारियों पर अवमानना का आरोप लगाया है। उच्च न्यायालय द्वारा एक याचिका के तहत तत्काल बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए थे। आवेदक दीपक दयाल ने मुख्य अभियंता को शिकायत पत्र सौंपकर बताया कि 27 अगस्त को आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बावजूद विद्युत मंडल सिवनी मालवा के ए. ई. खालिद खान, जे. ई. विनोद सिंह पटेल और लाइनमैन द्वारा बिजली कनेक्शन नहीं जोड़ा गया। आवेदक ने इसे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की खुली अवहेलना व अवमानना करार देते हुए चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कनेक्शन नहीं दिया गया, तो वे संबंधित अधिकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट में ‘कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट’ की याचिका दायर करने के लिए बाध्य होंगे।
मकान खरीद में एग्रीमेंट हुआ, लेकिन मीटर में हुई देरी….
बिजली विभाग द्वारा उक्त व्यक्ति के घर में मी नहीं लगाया गया । मीटर जब लगा जब व्यक्ति ने न्यायालय की श्रेणी न्यायालय ने आदेश दिए । इसके बाद मीटर की कार्रवाई शुरू हुई। फिर भी एसडीएम कार्यालय सिवनी मालवा के आदेश का भी विद्युत विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने आदेश का पालन नहीं किया जबकि नियम यह है कि एक दिन के अंदर मीटर लगाया जाए उक्त व्यक्ति को एक महीने के बाद मीटर लगाया गया जबकि सिवनी मालवा क्षेत्र में ऐसे कई मीटर अवैध लगे हुए हैं जिनके ना कोई दस्तावेज जमा हुए हैं ना कोई कागज लेकिन इस व्यक्ति के साथ एक महीने बाद विद्युत विभाग के अधिकारियों ने मीटर लगाया । इस बात की शिकायत संबंधित व्यक्ति ने वरिष्ठ अधिकारियों को की थी, हालांकि बाद में एक महीने बाद मीटर लगाया गया।

