
नर्मदापुरम / निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा क्षेत्र 137 होशंगाबाद में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त आगामी पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर मंगलवार को समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अंकित मौर्य ने सभी बीएलओ एवं सुपरवाइजरों को निर्देशित किया कि मतदाता सूची को शत-प्रतिशत शुद्ध और त्रुटिहीन बनाया जाना है। पुनरीक्षण का कार्य समय-सीमा के भीतर पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाए।
बैठक के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण फॉर्मों पर विस्तृत चर्चा की गई और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। सभी सुपरवाइजरों को निर्देश दिए गए कि वे अपने अधीन आने वाले सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन रिपोर्ट कार्यालय में जमा करें।
बैठक में प्रोग्रामर जितेन्द्र यादव द्वारा सभी बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाइजरों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण में फॉर्म 6,7,8 और आयोग के दिशा-निर्देशों के बारे में विस्तार से बताया गया। प्रशिक्षण में फॉर्म 6 – नया नाम जोड़ना: जिन नागरिकों की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है, उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने हेतु प्राप्त आवेदनों का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। नाम एवं जन्मतिथि के प्रमाणीकरण हेतु अंकसूची, पैन कार्ड, टी.सी., जन्म प्रमाण-पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, किसी भी स्कूल द्वारा जारी फोटो सत्यापित जन्मतिथि प्रमाण-पत्र में से कोई एक दस्तावेज, तथा पते के प्रमाण हेतु राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, गैस बिल, स्वयं की बैंक पासबुक, मकान की रजिस्ट्री, समग्र आईडी में से कोई एक दस्तावेज मान्य होगा। फॉर्म 7 – नाम हटाना: मृत, स्थानांतरित या दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नाम नियमानुसार सूची से हटाने की प्रक्रिया समझाई गई तथा फॉर्म 8 – संशोधन व स्थानांतरण: मतदाता पहचान पत्र में किसी भी प्रकार के सुधार जैसे नाम, आयु, पता या निर्वाचन क्षेत्र के भीतर स्थानांतरण के मामलों को गंभीरता से दर्ज करने के निर्देश दिए गए।

