
नर्मदापुरम / जिले में समर्थन मूल्य पर संचालित मूंग उपार्जन प्रक्रिया में निर्धारित गुणवत्ता मानकों एवं उपार्जन प्रक्रिया के उल्लंघन को जिला प्रशासन द्वारा गंभीरता से लिया गया है। अमानक मूंग के उपार्जन से संबंधित अनियमितता पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई है।
कलेक्टर सोमेश मिश्रा के निर्देशानुसार मूंग उपार्जन केन्द्र राधे कृष्ण वेयरहाउस, माखननगर एवं चेतन वेयरहाउस, माखननगर में अमानक मूंग के उपार्जन में अमानक मूंग उपार्जित किए जाने पर शाखा प्रबंधक मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन माखन नगर की शिकायत पर संबंधित उपार्जन केन्द्रों से जुड़े समिति प्रबंधक, वेयरहाउस संचालक एवं सर्वेयर के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत FIR दर्ज कराई गई है।
जिले में समर्थन मूल्य पर संचालित मूंग उपार्जन व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि किसानों की उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना तथा उपार्जन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं किसान हितैषी बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही, शासन द्वारा निर्धारित FAQ (Fair Average Quality) मापदण्डों के अनुरूप ही मूंग का उपार्जन सुनिश्चित किया जाएगा। गुणवत्ता के नाम पर किसान के अधिकारों का हनन नहीं होने दिया जाएगा तथा अमानक उपज को FAQ के रूप में उपार्जित करने की किसी भी कोशिश को भी स्वीकार नहीं किया जाएगा।
कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उपार्जन केन्द्रों पर आने वाली मूंग की निष्पक्ष एवं निर्धारित मापदण्डों के अनुसार गुणवत्ता जांच की जाए। गुणवत्ता परीक्षण में किसानों के साथ किसी भी प्रकार की मनमानी अथवा अनावश्यक परेशानी की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी।
जिला प्रशासन द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसान निर्धारित FAQ मापदण्डों के अनुरूप मूंग लेकर उपार्जन केन्द्र पर आता है, तो उसे केवल गुणवत्ता के नाम पर अनावश्यक रूप से वापस नहीं किया जाए। गुणवत्ता परीक्षण निर्धारित प्रक्रिया, उपलब्ध परीक्षण उपकरणों तथा शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप ही किया जाए। किसी किसान को उसकी पात्र उपज के उपार्जन से वंचित करना अथवा बिना उचित आधार के उसकी उपज को अमानक घोषित करना स्वीकार्य नहीं होगा।

