
नर्मदापुरम / ग्वालियर / चौबीसवे अतिरिक्त सत्र एवं विशेष न्यायाधीश केशव सिंह (महिलाओ के विरुद्ध अपराध) ग्वालियर ने शामिल मकान के बटवारे के विवाद पर अपनी ही भाभी पर पेट्रोल डाल कर आग लगाने के हत्या आरोपी मनोज माहौर पुत्र काशीनाथ माहोर निवासी नयापुरा को आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक हरिओम वर्मा एडीपीओ जिला ग्वालियर ने घटना के बारे में बताया कि दिनांक 02/12/2022 को मृतका के देवर मनौज माहौर पुत्र काशीनाथ माहौर, निवासी नयापुरा तारागंज हाल निवासी पुजा बिहार कॉलोनी आपागंज ने अपनी भाभी ऊषा पर शामिल बटबारे के विवाद पर से पेट्रोल डाल कर आग लगा दी जिससे जलने के कारण ईलाज के दौरान उसकी मृत्यू हो गयी। ईलाज के दौरान अस्पताल में ऊषा का मरणासंन कथन लेखबद्ध हुआ जिसमें उसने बताया कि वह दिनांक 03/11/2022 को शाम के छः साढे छः बजे मकान में सफाई करने एवं पूजा करने गई थी उसी समय उसके देवर आरोपी मनोज महौर ने आकर उससे झगडा किया और बोतल से उसके उपर पेट्रोल डाल कर आग लगा दी, जिसकी देहाती नालसी एवं अपराध थाना जनकगंज में दर्ज किया गया।
अनुसंधान उपरान्त पुलिस ने अभियोजन पत्र हत्या के आरोप में न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में विचारण के दौरान मृत्का ऊषा के पति विनोद, लडकी सोनिया, लडका युवराज, सास जयदेवी, देवर नरेश माहोर, के कथन हुये जिन्होने घटना का कोई समर्थन नहीं किया। लेकिन मृतका के भाई माँ ने घटना के संबंध में समर्थन कारी कथन किये। प्रमुख रूप से अभियोजन द्वारा मृतका ऊषा के मृत्यू कालीन कथन को विधिवत् रूप से प्रमाणित किया। जिसमे उसने आरोपी मनोज माहौर द्वारा पेट्रोल डाल कर आग लगाने का कथन किया था। माननीय न्यायालय द्वारा मृत्का के मृत्यू कालीन कथन को विश्वसनीय मानकर आरोपी मनोज माहोर को हत्या के आरोप में धारा 302 भादवि में दोषी मान कर आजीवन कारावास एवं पांच हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
उक्त जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक / एडीपीओ हरिओम वर्मा के द्वारा की गयी ।

